पॉस्को की विशेष अदालत ने दुष्कर्म के दोषियों को सुनाई सजा

राँची। पॉक्सो की विशेष अदालत ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है और 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं सहयोग करने वाले दोषी को 7 साल की सजा और 20 हजार का जुर्माना लगाया है।

खलारी में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में कालेश्वर महतो एवं उसके दोस्त जय कुमार को पोक्सो की विशेष अदालत ने दोषी ठहराया है। कालेश्वर महतो को 20 साल की जेल एवं 50000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर 30 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। वहीं जय कुमार को 7 साल की जेल और 20000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर 12 माह की अतिरिक्‍त सजा होगी।

घटना 22 दिसंबर 2016 की है।घटना के बाद लड़की से शादी का झांसा देकर पुलिस के पास नहीं जाने दिया। शादी का वादा करने के बाद जब आरोपी शादी करने से मुकर गया तो पीड़िता की ओर से 31 अगस्त 2017 को खलारी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी स्पेशल पीपी एके राय ने की।