ब्लैकमेलर और दुष्कर्मी चाचा को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई

राँची।पोक्सो के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने बुधवार को ब्लैकमेल कर नाबालिग भतीजी से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी चाचा कपिलदेव महतो को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त छह महीने जेल की सजा काटनी होगी। अदालत ने उसे 12 अगस्त को दोषी ठहराया था। इससे पूर्व सजा के बिन्दु पर सुनवाई के दौरान एपीपी मोहन कुमार रजक ने अभियुक्त को कठोर सजा की मांग की थी।

बता दें तमाड़ के महुआ टोली निवासी कपिलदेव महतो 26 फरवरी 2020 से ही जेल में है। पीड़िता ने दुष्कर्म करने के आरोप में अरगोड़ा थाना में 24 नवंबर 2018 को नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया था कि रिश्ते में दूर के चाचा कपिलदेव महतो ने पहले फोन पर दोस्ती की। इसके बाद व्हाट्सएप चैट करने लगा। इसी व्हाट्सएप चैट का भय दिखाकर अलग-अलग तारीख में तीन दिन दुष्कर्म किया। इनकार करने पर छह जुलाई 2018 को जबरदस्ती फिनाइल पिला दिया। तबीयत खराब होने पर अपने फुफेरे भाई की मदद से सदर अस्पताल में भर्ती कराकर भाग गया। इतना ही नहीं उसने जान से मारने की धमकी भी दी। अभियुक्त अलग-अलग आठ मोबाइल नंबर से पीड़िता को व्हाट्सएप मैसेज भेजा करता था। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाहों को प्रस्तुत किया गया था।