उम्र 15 साल 9 महीने थी,फर्द बयान में पीडि़ता ने 17 लिखवाया,लेकिन उसमें छेड़छाड़ कर बना दिया 19 साल,कौन आरोपी को बचाने में लगा है….

–कार्यपालक दंडाधिकारी दुमका चंद्रजीत सिंह द्वारा पुलिस पदाधिकारी दुमका टाउन थाना के एएसआई ओम प्रकाश सिंह की उपस्थिति में दर्ज किया गया था पीडि़ता का बयान

राँची।झारखण्ड के दुमका की जिस बेटी को पेट्रोल डाल जला दिया गया और जिसकी इलाज के दौरान रिम्स में मौत हो गई।उसे दुमका पुलिस शुरू से ही इंसाफ दिलाने के फेर में नहीं थी। पेट्रोल से बुरी तरह जलने के बाद पीडि़ता को दुमका स्थित पीजेएमसीएच के बर्न वार्ड में बेड नंबर 10 पर भर्ती कराया गया था। जहां 23 अगस्त को 8.30 बजे उसका बयान दर्ज किया गया। पीडि़ता का फर्द बयान कार्यपालक दंडाधिकारी दुमका चंद्रजीत सिंह द्वारा पुलिस पदाधिकारी दुमका टाउन थाना के एएसआई ओम प्रकाश सिंह की उपस्थिति में दर्ज किया गया। दर्ज फर्द बयान में पीडि़ता की जो उम्र लिखी गई है उसे देखने से ही यह साफ पता चल रहा है कि उसमें छेड़छाड़ किया गया है। फर्द बयान में पीडि़ता की उम्र 17 साल लिखवाई गई थी, लेकिन उसमें छेड़छाड़ कर 19 साल बना दिया गया। यहीं नहीं एनसीआरबी के साइट पर भी जो एफआईआर के संबंध में ऑन लाइन इंट्री की गई है उसमें भी पीडि़ता की उम्र का वर्ष 2003 दिखाया गया है यानी घटना के वक्त 19 साल। ताकि आरोपी के विरुद्ध पोक्सो के तहत मामला दर्ज नहीं हो। पीडि़ता के फर्द बयान में किसने और क्यों छेड़छाड़ की यह जांच का विषय है।

पुलिस ने पहले दिन भादवि की धारा 326, 307 और 506 लगाया

पीड़िता की उम्र उसकी 10वीं के बोर्ड सर्टिफिकेट में 26 नवंबर 2006 लिखा हुआ है। अर्थात घटना के वक्त उसकी उम्र 15 साल 9 महीना। 10वीं पास स्टूडेंट्स अपना डेट अॉफ बर्थ नहीं भूल सकता। हां जोड़ने में एक साल आगे पीछे हो सकता है। पीडि़ता से भी हुई होगी इसलिए उसने अपनी उम्र फर्द बयान में 17 साल लिखवाया। लेकिन जानबूझ कर उसे 19 साल बना दिया गया, ताकि आरोपी को फायदा पहुंच सके। पुलिस चाहती तो पहले ही दिन इस मामले में पोक्सो एक्ट लगा सकती थी। लेकिन पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध 23 अगस्त को भादवि की धारा 326 (खतरनाक आयुधों द्वारा गंभीर चोट पहुंचाना), 307 (हत्या का प्रयास) और 506 (धमकी देना) के तहत मामला दर्ज किया था।

पुलिस मुख्यालय ने दिए है जांच के निर्देश

पुलिस मुख्यालय ने पीडि़ता की उम्र में हुए छेड़छाड़ मामले में जांच के निर्देश दिए है। पुलिस मुख्यालय ने इस मामले में दुमका रेंज के डीआईजी से रिपोर्ट मांगी है। हालांकि अभी तक इस मामले में पुलिस मुख्यालय को रिपोर्ट नहीं मिली है। इस मामले में रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई होगी।