टेरर फंडिंग मामला: हाइकोर्ट ने आरोपी विनीत अग्रवाल के गिरफ्तारी पर लगायी रोक।

राँची: टेरर फंडिंग मामले में विनीत अग्रवाल के खिलाफ एनआइए कोर्ट द्वारा जारी किये गये गिरफ्तारी वारंट को निरस्त करने को लेकर दायर की गयी याचिका पर हाइकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. हाइकोर्ट से विनीत अग्रवाल को बड़ी राहत मिली है. हाइकोर्ट ने विनीत अग्रवाल के गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी है. बता दें कि टेरर फंडिंग मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है. इनमें से नौ आरोपियों के खिलाफ आरोप भी तय कर दिया गया है। आधुनिक के एमडी समेत पांच लोगों के खिलाफ एनआइए ने चार्जशीट दायर की थी चतरा के टंडवा स्थित मगध-आम्रपाली कोल परियोजना से टेरर फंडिंग मामले में एनआइए ने 18 जनवरी 2020 को आधुनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी महेश अग्रवाल, वीकेवी कंपनी के विनीत अग्रवाल व सोनू अग्रवाल, व्यवसायी सुदेश केडिया और ट्रांसपोर्टर अजय उर्फ अजय सिंह के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. दाखिल पूरक चार्जशीट पर एनआइए के विशेष न्यायाधीश नवनीत कुमार की अदालत ने संज्ञान लिया था. एनआइए ने अग्रवाल बंधुओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी प्राप्त कर लिया था. पूरक चार्जशीट के दो आरोपी अजय एवं सुदेश केडिया को एनआइए ने 10 जनवरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 18 फरवरी निर्धारित की है.

ये हैं आरोपी

आधुनिक पावर के महाप्रबंधक संजय कुमार जैन, ट्रांसपोर्टर सुधांशु रंजन उर्फ छोटू सिंह, सुभान खान, विदेश्वर गंझू उर्फ बिंदु गंझू, प्रदीप राम, विनोद गंझू, अजय सिंह भोक्ता समेत नौ आरोपी मुकदमे का सामना कर रहे हैं. गौरतलब है कि सीसीएल, पुलिस, उग्रवादी और शांति समिति के बीच समन्वय बैठाने की आड़ में मोटी रकम लेवी के रूप में वसूली जाती थी. एनआइए ने टंडवा थाने में दर्ज प्राथमिकी (कांड संख्या 22/18) को टेक ओवर करते हुए कांड संख्या 3/2018 दर्ज की है.