यौन शोषण के आरोप में सरायकेला नगर पंचायत के ईओ समीर बोदरा निलंबित, पुलिस तलाश में जुटी
राँची।झारखण्ड सरकार ने सरायकेला-खरसावां जिले के सरायकेला नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी (एग्जिक्युटिव ऑफिसर) समीर बोदरा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की है।
यह कार्रवाई सरायकेला-खरसावां प्रशासन और सदर महिला थाना, चाईबासा की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। समीर बोदरा के खिलाफ सदर महिला थाना में कांड संख्या-03/2026 दर्ज है।
आरोप है कि कुमारडुंगी की एक महिला को शादी का झांसा देकर समीर बोदरा ने उसका यौन शोषण किया। महिला की शिकायत पर दुष्कर्म और धोखाधड़ी से जुड़ा मामला दर्ज किया गया है। मामले के सामने आने के बाद प्रशासनिक और कानूनी महकमे में हड़कंप मच गया है।
सूत्रों के अनुसार, मामला दर्ज होने के बाद से समीर बोदरा फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। वहीं, सरकार ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उनके खिलाफ तत्काल निलंबन की कार्रवाई की है।मामले की जांच जारी है और पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है।

