Ranchi:एससी-एसटी एक्ट में दर्ज केस में ईडी अफसरों को बड़ी राहत, पीड़क कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक…

 

राँची।प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को झारखण्ड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। झारखण्ड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज कराई गई शिकायत मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने यह राहत प्रदान की।जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने ईडी अफसरों के खिलाफ किसी भी पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है।दिल्ली में हेमंत सोरेन के सरकारी आवास पर हुई छापेमारी और वहां से बीएमडब्ल्यू कार एवं 36 लाख रुपए जब्त किए जाने की ईडी की कार्रवाई के खिलाफ झारखण्ड के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने राँची के एससी-एसटी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।ईडी के अधिकारी कपिल राज, देवब्रत झा, अनुपम कुमार, अमन पटेल व अन्य अज्ञात के विरुद्ध 31 जनवरी को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सभी अधिकारी ईडी जोनल कार्यालय राँची से संबंधित हैं।उन्होंने कहा था कि उनकी अनुमति के बगैर ईडी के अधिकारियों ने उनके दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर छापेमारी की।हेमंत सोरेन ने ईडी के अफसरों पर आरोप लगाया था कि उनकी छवि को धूमिल करने के लिए उनके खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी ने यह कार्रवाई की है।