“सारे मोदी चोर हैं” वाले बयान के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हाईकोर्ट से राहत

राँची। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी को उनके ‘सारे मोदी चोर हैं’ वाले बयान से जुड़े एक मामले में राहत मिल गई है। झारखंड हाई कोर्ट ने अगले आदेश तक राहुल गांधी के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इस मामले में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ रांची की एक अदालत में मानहानि का मुकदमा चल रहा है।

राहुल के इस बयान के खिलाफ वकील प्रदीप मोदी की ओर से सिविल कोर्ट में खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया गया था, जिस पर अदालत ने राहुल को समन जारी कर कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था। इस समन के खिलाफ राहुल गांधी ने हाई कोर्ट में गुहार लगाई थी, जहां से उन्हें फिलहाल राहत मिली है।

कोर्ट ने इसके अलावा वकील प्रदीप मोदी को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बता दें कि 2019 में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने अपनी एक जनसभा के दौरान ‘सारे मोदी चोर हैं’ कहा था। इस बयान को लेकर उस वक्त काफी राजनीति हुई और बाद में वकील प्रदीप मोदी ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया।