झारखण्ड:महिला के साथ दुष्कर्म के प्रयास मामले में विधायक ढुल्लू महतो की जमानत याचिका खारिज..

धनबाद।बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को महिला के साथ दुष्कर्म के प्रयास मामले में ढुल्लू महतो की जमानत याचिका खारिज कर दी गई।बता दे बुधवार को इस मामले की सुनवाई धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा की अदालत में हुई।अदालत ने ढुल्लू महतो की जमानत अर्जी खारिज कर दी.इसके पूर्व अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की अदालत ने भी विधायक को जमानत देने से इनकार कर दिया था।विधायक की जमानत अर्जी पर 8 जून को अदलात में सुनवाई हुई थी.जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।अदालत ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया।

इस मामले में जमानत खारिज-

एक महिला ने विधायक ढुल्लू महतो पर याैन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी।हाई कोर्ट के आदेश पर विधायक के खिलाफ पुलिस ने 4 अक्टूबर 19 को प्राथमिकी दर्ज की थी. बाद में महिला का धारा 164 के तहत 15 फरवरी को बयान दर्ज करा दिया था.पीड़िता ने न्यायालय में बयान दिया था कि नवंबर 2015 में हिंदुस्तान जिंक के टुंडू गेस्टहाउस में ढुलू महतो ने उनके शरीर को छुआ था और जबरन उनके साथ गलत काम किया था। पीड़िता ने कोर्ट को बताया- ‘विधायक ने कहा था, तुम 18 साल की लगती हो,कैसे मेनटेन करती हो.इसके बाद विधायक ने गलत काम किया।बयान के मुताबिक जब वो गेस्टहाउस गयी थी तो वहां आनंद शर्मा थे.आनंद शर्मा और अयोध्या ठाकुर ने उससे कई बार कहा था कि ढुल्लू उसे पसंद करते हैं.और उनकी बात मानने पर मालामाल कर देंगे”

11 मई से जेल में बंद है ढुल्लू महतो

बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो 11 मई को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था इसके बाद से वो धनबाद जेल में बंद है.मिली जानकारी के अनुसार ढुल्लू महतो पर 35 मामले दर्ज है, जिनमें 33 में बाइज्जत बरी हो गए है।