राँची के मेनरोड हिंसा:मुख्य आरोपी नवाब चिश्ती को हाईकोर्ट ने बेल देने से किया इनकार,जमानत याचिका खारिज…

राँची।राजधानी राँची के मेनरोड में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी नवाब चिश्ती की जमानत याचिका पर आज झारखण्ड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार ने नवाब चिश्ती को बेल देने से इनकार कर दिया और उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी।मेनरोड हिंसा के बाद राँची के डोरंडा थाना में नवाब चिश्ती के खिलाफ कांड संख्या 152/2022 दर्ज की गयी थी।

बता दें कि 10 जून 2022 को नूपुर शर्मा के एक बयान के बाद झारखण्ड की राजधानी राँची के मेनरोड में जमकर बवाल हुआ था। हंगामा इतना बढ़ गया था कि तोडफोड़ और आगजनी भी हुई थी।इसके बाद राँची जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गयी थी।जुमे की नमाज के बाद राँची में ​यह हिंसा हुई थी।हिंसा के दौरान दो लोगों की मौत हुई थी। वहीं दर्जनभर से अधिक लोग घायल हुए थे।इस धटना में पुलिस के कई पदाधिकारी और जवान भी घायल हुए थे।