झारखण्ड सीआइडी के पास अब होगा अपना खुद का थाना, डीजीपी ने जारी किया आदेश

राँची।अपराध अनुसंधान विभाग ( सीआइडी) झारखण्ड के पास अब खुद का अपना थाना होगा। इस प्रस्ताव पर डीजीपी अजय कुमार सिंह के सहमति दे दी है। इसको लेकर डीजीपी के द्वारा आदेश जारी किया गया हैं।जारी आदेश में कहा गया है, कि सीआईडी को राज्य स्तरीय थाना घोषित किया जाता है।इस थाना का क्षेत्राधिकार संपूर्ण झारखण्ड राज्य होगा।सीआईडी थाना के द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में दर्ज मामलों को खुद से दर्ज कर अनुसंधान कर कार्रवाई करेगी। सीआइडी थाना खुलने के बाद उसे राज्य के किसी आपराधिक मामले में जीरो एफआइआर दर्ज करने का भी अधिकार होगा।

पुलिस मुख्यालय को भेजा गया था प्रस्ताव

थाना खोलने की अनुमति सरकार से लेने के लिए सीआइडी मुख्यालय ने एक प्रस्ताव तैयार कर पुलिस मुख्यालय को भेजा था।अब राज्य में किसी मामले में दर्ज केस सीबीआइ में ट्रांसफर होने के बाद जिस तरह सीबीआइ खुद एफआइआर दर्ज केस में आगे अनुसंधान सुनिश्चित करती है, उसी तरह सीआइडी भी केस का अनुसंधान करेगी।

फिलहाल ऐसे केस का अनुसंधान करती है सीआइडी

फिलहाल सीआइडी राज्य के किसी जिले में दर्ज केस को पुलिस से टेकओवर करती है। उसके बाद पुलिस द्वारा दर्ज केस और डायरी के आधार पर उसका अनुसंधान करती है। कोई नया केस दर्ज नहीं होता है, क्योंकि सीआइडी के पास अपना थाना नहीं है।केस को टेकओवर करने का अधिकार सीआइडी के पास पहले से है। इसके अलावा पुलिस मुख्यालय या गृह विभाग के निर्देश पर सीआइडी किसी केस को पुलिस से टेकओवर कर उसका अनुसंधान करती है।