फेस मास्क की कालाबाजारी कर रहे आदित्य मेडिसिटी में प्रशासन का छापेमारी, मामला हुआ दर्ज।

राँची: बरियातू थाना क्षेत्र स्थित आदित्य मेडिसिटी में ज्यादा कीमत पर फेस मास्क बेचने की शिकायत पर बुधवार को छापेमारी की गयी. आदित्य मेडिसिटी बरियातू में मजिस्ट्रेट, सदर डीएसपी एवं बरियातू थाना प्रभारी ने संयुक्त छापामारी. छापेमारी के दौरान शिकायत सही पाये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया. बताया जा रहा है कि किसी ने पुलिस को गुप्त सूचना दी थी कि आदित्य मेडिसिटी में ज्यादा कीमत पर फेस मास्क बेचा जा रहा है।

मुनाफा कमाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रहे
कोरोना वायरस एक-एक कर लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है. लोग इससे बचने के लिए अलग-अलग उपाय ढूंढ रहे हैं. लोगों की इसी मजबूरी का फायदा उठाते हुए मुनाफाखोर भी ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं. ऐसे वक्त में जब लोगों को एक-दूसरे की हेल्प की सबसे ज्यादा जरूरत है उसी वक्त कुछ लोग इसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं. कोरोना वायरस से बचने के लिए आज मास्क बहुत ही जरूरी वस्तु बन चुका है।

हर कोई घर से निकलने से पहले मास्क जरूर लगा कर निकल रहा है. लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग इस मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं और मास्क की कालाबाजारी शुरू कर दी है. कई दुकानदारों ने मास्क बेचना ही बंद कर दिया है या फिर तिगुना-चौगुना दामों में मास्क की बिक्री कर रहे हैं।

क्या है सजा का प्रावधान

मास्क और हैंड सैनिटाइजर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की श्रेणी में शामिल किये गये हैं. इन वस्तुओं की जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है. 2 प्लाई, 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन-95 मास्क और हैंड सैनिटाइजर की ब्लैक मार्केटिंग करते हुए पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान है. दुकानदारों को इसकी क्वालिटी पर भी विशेष ध्यान देना है।

पुलिस को दें सूचना

झारखंड पुलिस आवश्यक वस्तुओं और खाद्य सामग्रियों की कालाबाजारी व जमाखोरी रोकने के लिए तैयार है. जमाखोरी या ज्यादा मूल्य पर आवश्यक वस्तु, खाद्य सामग्री इत्यादि बेचने से संबंधित कोई भी सूचना नजदीकी थाना या फिर 100 डायल कर दे सकते हैं. इस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।