राँची में नौकरी और नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर ठगी का भंडाफोड़, पुलिस ने तीन आरोपी को भेजा जेल,मुख्य सरगना की तलाश जारी..

​राँची।राजधानी राँची के चुटिया थाना क्षेत्र में नौकरी दिलाने और मनी सर्कुलेशन स्कीम (नेटवर्क मार्केटिंग) के नाम पर भोले-भाले युवाओं से मोटी रकम वसूलने वाले एक बड़े अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। चुटिया थाना की पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बानेश्वर नगर, केतारी बागान स्थित एक मकान में छापेमारी कर तीन शातिर ठगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दर्ज कांड संख्या 92/26 के तहत कानूनी कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को बुधवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

​मिली जानकारी के अनुसार,वरीय पुलिस अधिकारियों को पिछले कुछ दिनों से गुप्त सूचना मिल रही थी कि बानेश्वर नगर के एक मकान में बाहर से आए युवाओं को प्रलोभन देकर ट्रेनिंग के नाम पर रखा गया है। इसी कड़ी में 30 जून 2026 की दोपहर को पुख्ता सूचना मिली कि कुछ लोग युवाओं को झांसा देकर प्रति व्यक्ति 25,000 रुपये की राशि जमा करवा रहे हैं और नए सदस्य जोड़ने पर भारी कमीशन का आश्वासन दे रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस पदाधिकारियों के निर्देश पर सिटी डीएसपी केवी रमन के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें चुटिया थाना प्रभारी, लालपुर थाना प्रभारी सहित कई पुलिस अधिकारी और सशस्त्र बल शामिल थे।

​पुलिस टीम ने जब केतारी बागान स्थित उक्त मकान के प्रथम तल्ले पर अचानक दबिश दी, तो वहां करीब 25 से 30 लड़के एक बैठक में शामिल थे। पुलिस को देखकर वहां हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद लड़कों से पूछताछ करने पर खुलासा हुआ कि आरोपियों द्वारा उन्हें नौकरी और ‘RHI Royal Health India’ नामक कंपनी के प्रोडक्ट बेचने के नाम पर ठगा जा रहा था। पुलिस ने मौके से बैठक का संचालन कर रहे तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान मिन्टू कुमार (उम्र 21 वर्ष, जिला सीवान, बिहार), आफ्ताब आलम (उम्र 20 वर्ष, जिला सारण, बिहार) और मो० आशिक (उम्र 20 वर्ष, जिला सीवान, बिहार) के रूप में हुई है।

​पुलिस ने मौके से फर्जी कंपनी से जुड़े कई सामान भी विधिवत जब्त किए हैं, जिनमें RHI Royal Health India और RHI GLAMOUR लिखे हुए कपड़ों के डिब्बे, RHI GREEN TEA की टैबलेट, RHI NONI कैप्सूल के डिब्बे और कंपनी के बैज-टाई शामिल हैं।

चुटिया थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर पूनम कुजूर के बयान के आधार पर थाना में कांड संख्या 92/26 दर्ज किया गया है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 316(2), 318(4), 336(3), 61(2) और प्राइज चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स (बैनिंग) एक्ट 1978 की कड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य मुख्य आरोपियों की तलाश कर रही है।

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