राँची के चुटिया में गैस एजेंसी पर एफआईआर, होम डिलीवरी के बजाय लाइन लगवाकर वितरण का आरोप…एसडीओ के निर्देश पर दर्ज हुआ केस..

—40-40 दिनों तक नहीं मिलती गैस, डीएसी नंबर एक्सपायर बताकर टालमटोल, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और सरकारी आदेशों के उल्लंघन का आरोप

राँची।राजधानी राँची के  चुटिया थाना क्षेत्र स्थित इन्द्रप्रस्थ गैस एजेंसी के खिलाफ गंभीर अनियमितताओं को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है।यह कार्रवाई राँची अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर की गई जांच के बाद सामने आई है।राजस्व उपनिरीक्षक सह प्रभारी अंचल निरीक्षक, अरगोड़ा अरविन्द कुमार उपाध्याय ने थाना प्रभारी चुटिया को दिए आवेदन में बताया है कि अमरावती कॉलोनी स्थित उक्त गैस एजेंसी द्वारा उपभोक्ताओं को होम डिलीवरी सुविधा नहीं दी जा रही है।इसके बजाय पॉइंट वाइज लाइन लगवाकर गैस वितरण किया जा रहा है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।जांच के दौरान स्थानीय निवासियों ने बताया कि गैस बुकिंग के बाद भी 40-40 दिनों तक सिलेंडर की डिलीवरी नहीं होती है. उपभोक्ताओं को यह कहकर टाल दिया जाता है कि उनका डीएससी नंबर एक्सपायर हो गया है। बार-बार बुकिंग कराने के बावजूद जब घर तक गैस नहीं पहुंचती, तो लोग मजबूर होकर एजेंसी के बाहर लंबी कतार में खड़े होकर सिलेंडर लेने को विवश होते हैं।

आरोप है कि एजेंसी के कर्मचारी प्रत्येक बुधवार और रविवार को लाइन लगवाकर गैस वितरण करते हैं, जो कि नियमों के विरुद्ध है। इससे न सिर्फ उपभोक्ताओं को असुविधा हो रही है, बल्कि क्षेत्र में विधि-व्यवस्था की समस्या भी उत्पन्न हो रही है।आवेदन में कहा गया है कि गैस एजेंसी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है। ऐसे में संबंधित एजेंसी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की गई है।वहीं चुटिया थाना में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस मामले में आगे की जांच और कार्रवाई में जुट गई है।

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