अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर ट्रक एवं अन्य मालवाहक वाहन की है अनुमति: गृह मंत्रालय

नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने राज्‍यों को निर्देश दिया है कि लॉकडाउन लागू करने के सभी दिशा-निर्देशों को पूर्ण रूप से लागू करें और एक राज्‍य से दूसरे राज्‍य जाने वाले सामान, ट्रकों, कामगारों तथा गोदामों और शीत भंडारों को सुचारू रूप से काम करने दे। मंत्रालय ने लॉकडाउन पर व्‍यापक दिशा-निर्देश जारी किये हैं, जिनमें बताया गया है कि केन्‍द्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा केन्‍द्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 की रोकथाम के लिए क्‍या-क्‍या कदम उठाने है। मंत्रालय ने आवश्‍यक वस्‍तुओं और सेवाओं को देशभर में उपलब्‍ध कराने और लोगों की दिक्‍कतें दूर करने के लिए इन दिशा-निर्देशों पर समय-समय पर स्‍पष्‍टीकरण भी जारी किया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान छूट संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन देश के कुछ भागों में उचित रूप से नहीं किया जा रहा है। सभी राज्‍यों और केन्‍द्रशासित प्रदेशों के मुख्‍य सचिवों को लिखे पत्र में गृह मंत्रालय ने कहा कि आवश्‍यक और अन्‍य वस्‍तुएं ले जा रहे वाहनों को पुलिस रोक रही है, जिससे इन वस्‍तुओं की किल्‍लत पैदा हो सकती है।

गृह मंत्रालय ने कहा कि अंतरराज्‍यीय और किसी राज्‍य के भीतर सभी ट्रकों और अन्‍य मालवाहक वाहनों को लाइसेंसधारक एक चालक और एक अतिरिक्‍त व्‍यक्ति के साथ आने-जाने की अनुमति है। मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार माल उठाने अथवा डिलीवरी के बाद वापसी के समय खाली ट्रकों और अन्‍य मालवाहक वाहनों को भी आने-जाने की अनुमति होनी चाहिए। स्‍थानीय अधिकारियों को ट्रक चालकों और क्‍लीनरों को उनके निवास से ट्रकों के स्‍थान तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। आवश्‍यक वस्‍तुओं को ले जा रहे वाहनों को रोका नहीं जाना चाहिए और ऐसा करने से इन वस्‍तुओं की किल्‍लत हो सकती है। मंत्रालय ने कहा है कि गोदामों और शीत भंडारों को मुक्‍त रूप से काम करने की छूट होनी चाहिए जिसमें सभी प्रकार की वस्‍तुओं की ढुलाई के लिए ट्रकों को आने-जाने की छूट शामिल है। मंत्रालय के अनुसार कंपनियों के गोदामों को भी परिचालन की छूट दी जानी चाहिए। मंत्रालय ने कहा कि रेलवे, हवाई अड्डों बंदरगाहों, सीमाशुल्‍क अधिकारियों को भी अपने कर्मचारियों और अनुबंध पर काम करने वाले श्रमिकों के लिए पास जारी करने के अधिकार पहले ही दिए जा चुके हैं।