जेल में बंद कैदियों के परिजन अब ई-मुलाकात के माध्यम से मिल सकते हैं:- उपायुक्त, देवघर

देवघर। उपायुक्त श्रीमती नैन्सी सहाय के निर्देशानुसार कोरोना वायरस से बचाव को लेकर जेल प्रशासन पूरी तरह से सजग है। साथ हीं जेल परिसर के अंदर साफ-सफाई, फोगिंग, ब्लीचिंग के छिड़काव की गति को भी बढ़ा दिया गया है। जेल में बैरकों की साफ-सफाई के साथ कैदियों को भी एक दूसरे से उचित दूरी बनाये रखने व बार-बार खूद के हाथ को धोनों का निदेश दिया गया है। इन सभी के अलावा जेल के अंदर कीटनाशक दवाईयों का छिड़काव भी पूरे जेल परिसर में किया जा रहा हैै।
इसके अलावे उपायुक्त द्वारा जानकारी दी गयी कि जेल में रह रहे कैदियों के स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के निर्देश मिलने के पश्चात जेल में अब कैदियों से सीधे मुलाकात पर रोक लगा दी गयी है। ऐसे में जेल में बंद कैदियों के परिजनों की सुविधा को देखते हुए ई मुलाकात के माध्यम से बातचीत की सुविधा शुरू की गयी। साथ हीं इस सुविधा का लाभ कोई भी मुलाकाती प्रातः 08 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा अपराह्न 02 बजे से 04ः30 बजे तक ई-मुलाकात सुविधा का लाभ उठा सकते है। ई-मुलाकात की अवधि अधिकतम् 15 मीनट तक होगी। इसके अलावा इस सुविधा का लाभ उठाने हेतु अब कैदियों के परिजनों को अपने आधार कार्ड का नंबर व 30 रूपये का शुल्क चुकाना होगा। मंडलकारा में कैदियों को उनके परिजनों से ई मुलाकात कराने को लेकर पूरी तैयारी पूर्ण कर ली गयी है।

ई-मुलाकात के लिए परिजनों को प्रज्ञा केन्द्र में करना होगा आवेदन

कैदी से मुलाकात के लिए उनके परिजनों को प्रज्ञा केन्द्र में आवेदन करना होगा। आवेदन में कैदी के नाम के अलावे किसी केस में वह जेल में बंद है, उसका भी उल्लेख करना होगा। इसके साथ हीं पहचान के तौर पर आधार कार्ड व संबंधित कागजात भी जमा करना होगा। प्रज्ञा केन्द्र के माध्यम से उनके आवेदन को जेल प्रशासन के ईमेल पर मुलाकात को लेकर आग्रह भेजा जायेगा। जिसके बाद कागजातों की जांच के बाद वीडियों काॅन्फ्रेंसिंग के माघ्यम से प्रज्ञा केन्द्र के जरिए ही कैदियों की मुलाकात उनके परिजनों से करायी जायेगी।