राँची में आवास बोर्ड कॉलोनियों में नहीं चलेगी दुकानें, निगम द्वारा ट्रेड लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू…

राँची। झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड की कॉलोनियों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों पर सख्ती दिखाते हुए राँची नगर निगम ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है।निगम की ओर से जारी आम सूचना के अनुसार, हरमू, अरगोड़ा और बरियातू स्थित आवास बोर्ड की भूमि एवं भवनों पर चल रहे दुकानों और प्रतिष्ठानों के ट्रेड लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं।

नगर निगम के राजस्व शाखा द्वारा जारी इस आदेश का आधार सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय को बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर सिविल अपील संख्या 14604/2024 और 14605/2024 में पारित आदेश में स्पष्ट किया गया है कि राज्य आवास बोर्ड की आवासीय कॉलोनियों में व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन प्रतिबंधित है।इसी के आलोक में झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड ने भी 13 नवंबर 2025 के माध्यम से नगर निगम से अनुरोध किया था कि ऐसे क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का ट्रेड लाइसेंस जारी न किया जाए और पूर्व में जारी लाइसेंसों को रद्द किया जाए।

इस निर्देश के अनुपालन में राँची नगर निगम प्रशासन ने 20 नवंबर 2025 को जारी आदेश के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है।निगम ने स्पष्ट किया है कि आवास बोर्ड की भूमि या भवन पर संचालित दुकानों और प्रतिष्ठानों के लिए जारी सभी ट्रेड लाइसेंस विधि-सम्मत तरीके से रद्द किए जाएंगे और भविष्य में ऐसे क्षेत्रों में कोई नया लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।

नगर निगम के इस फैसले से प्रभावित व्यवसायियों के बीच चिंता की स्थिति देखी जा रही है, क्योंकि लंबे समय से कई लोग इन आवासीय कॉलोनियों में दुकानें संचालित कर रहे थे।

हालांकि, प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह से न्यायालय के आदेश और आवास बोर्ड के अनुरोध के अनुरूप की जा रही है, जिसे लागू करना अनिवार्य है। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, इस निर्णय का उद्देश्य आवासीय क्षेत्रों की मूल संरचना और उपयोग को बनाए रखना है, ताकि वहां रहने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।साथ ही, यह कदम शहरी नियोजन के नियमों को सख्ती से लागू करने की दिशा में भी अहम माना जा रहा है।

फिलहाल, निगम की ओर से प्रभावित लोगों को नियमों के अनुरूप आगे की प्रक्रिया अपनाने की सलाह दी जा रही है. आने वाले दिनों में इस कार्रवाई का व्यापक असर शहर के कई इलाकों में देखने को मिल सकता है

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