Jharkhand:राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में प्रमुख आरोपी आर के आंनद को हाइकोर्ट से झटका,दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की याचिका खारिज

राँची। 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले के प्रमुख आरोपी आरके आनंद को झारखण्ड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है।हाईकोर्ट ने आरके आनंद के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने से इंकार कर दिया है।हाईकोर्ट ने आरके आनंद की उस याचिका को ख़ारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग अदालत से की थी।हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया है।इस फैसले के बाद आरके आनंद की मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं।

हाईकोर्ट के जस्टिस एके चौधरी की अदालत में बीते 7 अप्रैल को 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में अभियुक्त नेशनल गेम आर्गेनाइजिंग कमेटी (एनजीओसी) के तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष आरके आनंद की याचिका की सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा।इससे पूर्व की सुनवाई के दौरान आरके आनंद की ओर से अदालत को बताया गया था कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है।

राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि एसीबी जांच में आरके आनंद के खिलाफ 34वें राष्ट्रीय खेल में सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के पर्याप्त सबूत मिले हैं।इस मामले में आरके आनंद के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल हो चुका है। बता दें कि 34वें राष्ट्रीय खेल में 28 करोड़ 38 लाख रुपये घोटाला हुआ है।मामले में एसएम हाशमी,पीसी मिश्रा,आरके आनंद समेत अन्य के खिलाफ एसीबी ने प्राथमिकी दर्ज की थी।