Breaking:झारखण्ड में रविवार की साप्ताहिक लॉकडाउन समाप्त,छठ पूजा नदी,तालाबों में मना सकते हैं,रात 8 बजे तक सभी दुकानें बंद करने की बाध्यता समाप्त

राँची।झारखण्ड में कई महीने से सरकार ने कोरोना संक्रमण को लेकर लगाए गए सन्डे लॉकडाउन में एक बड़ा निर्णय लिया है।अब रविवार को विगत कई महीनों से चल रहे लॉकडाउन को अब पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है।यानी अब रविवार को भी राज्य में मार्केट और मॉल पूर्व की भांति खुल सकेंगे।यह फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में हुई राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लिया गया है।बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मुख्य सचिव सुखदेव सिंह सहित कई आला अधिकारी उपस्थित थे।बैठक का एक अहम फैसला यह भी हुआ है कि अब रात 8 बजे सभी दुकानों को बंद करने की बाध्यता को भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है।

स्वास्थ्य एवं आपदा मंत्री बन्ना गुप्ता ने प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि कोरोना की स्थिति को देखा जा रहा है।उन्होंने कहा कि अभी स्कूलों में जो पहले से कक्षा चल रहा था,वहीं रहेगा। 8 वीं कक्षा से ऊपर की पढ़ाई हो सकेगी।बन्ना गुप्ता ने बताया कि बच्चों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा गया है।कोचिंग इंस्टीच्यूट को लेकर फैसला लिया गया है कि अब किसी तरह का उम्र की बाध्यता नहीं होगी।पहले 18 साल के ऊपर के बच्चों को ही कोचिंग जाने की इजाजत थी , लेकिन अब इसकी उम्र की बाध्यता समाप्त हो गयी है और अब किसी भी उम्र के बच्चे को कोचिंग जाने की इजाजत होगी।कोचिंग संस्थानों को खोल दिया गया है।वहीं मेला,प्रदर्शनी पर रोक को बरकरार रखी गयी है।आंगनबाड़ी केंद्र के आइसीडीएस में सेविका महिलाओं को दोनों टीका लेने के बाद ड्यूटी पर आने की इजाजत दी गयी है।स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी बताया कि काली पूजा में भोग का वितरण होम डिलीवरी होगी। पंडालों से इसको नहीं बांटा जायेगा।मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। इस कारण दिपावली,धनतेरस और छठ घाट में कोरोना का ख्याल रखते हुए ही पर्व को मनाया जाय।

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में आज कोविड-19 के मद्देनजर प्रतिबंध/छूट के संदर्भ में आयोजित झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लिए गए निर्णय:-

1. आउटडोर में 500 से अधिक व्यक्तियों का एक स्थान पर एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा।

2. इनडोर में 500 से अधिक व्यक्तियों अथवा हॉल के 50% क्षमता, दोनों में से जो कम हो, से व्यक्तियों का एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा।

3. 500 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर संबंधित उपायुक्त अथवा उनके द्वारा नामित पदाधिकारियों की अनुमति अनिवार्य होगी।

4. मेला/जुलूस और प्रदर्शनी प्रतिबंधित रहेगी।

5. रविवार को सामान्य दिनों की भांति दुकानें खोलने की अनुमति होगी।

6. दुकान, सिनेमा, क्लब आदि सामान्य अवधि तक खुले रह सकते हैं।

7.10वीं एवं उसके ऊपर के वर्ग के छात्रों के लिए कोचिंग की अनुमति होगी।

8. आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे, परंतु संबंधित सेविका और सहायिका का पूर्ण टीकाकरण अनिवार्य होगा।

9. खिलाड़ियों के लिए स्विमिंग पूल खोलने की अनुमति प्रदान की गई।

10. गत वर्ष की तर्ज पर सार्वजनिक स्थल पर छठ पूजा की अनुमति प्रदान की गई है, जिसमें कोविड गाइडलाइन तथा गत वर्ष की शर्तों का अनुपालन अनिवार्य होगा।

11. दुर्गापूजा के तर्ज पर कालीपूजा, चित्रगुप्त पूजा के आयोजन की अनुमति प्रदान की गई।

12. खेल-कूद की गतिविधियों में स्टेडियम के क्षमता के 50% दर्शकों की उपस्थिति की अनुमति प्रदान की गई। स्टेडियम में दर्शकों के लिए खाने पीने की अनुमति नहीं होगी।

13. सभी सार्वजनिक स्थल पर सदैव मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

14. आदेश के उल्लंघन की परिस्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री श्री बन्ना गुप्ता , मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव श्री अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजीव अरुण एक्का, प्रधान सचिव वित्त विभाग श्री अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री विनय कुमार चौबे, आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव श्री अमिताभ कौशल, कृषि विभाग के सचिव श्री अबु बकर सिद्दीकी, एनआरएचएम के अभियान निदेशक श्री रमेश घोलप उपस्थित थे।