8.86 एकड़ जमीन मामले में सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर 8 जून को फैसला, पीएमएलए कोर्ट में बहस पूरी…

 

राँची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज पिटीशन पर बुधवार को पीएमएलए की विशेष अदालत में सुनवाई पूरी हो गई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले में आदेश सुनाने के लिए 8 जून की तिथि निर्धारित की गई है।मुख्यमंत्री की ओर से दायर डिस्चार्ज पिटीशन में कहा गया है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पास मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं। इसलिए उन्हें मामले से आरोपमुक्त किया जाना चाहिए।यह मामला राँची के बड़गाईं अंचल स्थित शांति नगर की 8.86 एकड़ जमीन के कथित अवैध अधिग्रहण और कब्जे से जुड़ा है। ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच की है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से 5 दिसंबर 2025 को डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल की गई थी। इस पर कई चरणों में सुनवाई के बाद बुधवार को बहस पूरी हुई। अब सभी की निगाहें 8 जून को आने वाले अदालत के फैसले पर टिकी हैं, जो मामले की आगे की कानूनी दिशा तय करेगा।

error: Content is protected !!