Jharkhand:नियोजन नीति पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जायेगी,मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने मीडिया से बातचीत में कहा।

राँची।झारखण्ड हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य के 13 अनुसूचित जिलों में नियुक्त 3684 हाईस्कूल के शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है।राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान किया है कि झारखण्ड सरकार शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में झारखंड हाईकोर्ट द्वारा सुनाये गये फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जायेगी।बुधवार की देर शाम को जब वे सचिवालय से निकले, तब उन्होंने मीडिया से बातचीत की, जिसके बाद उन्होंने इसकी घोषणा की कि झारखण्ड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ वे लोग शिक्षक नियुक्त के मामले में सुप्रीम कोर्ट जायेंगे। कांग्रेस समेत तमाम सहयोगी दलों के साथ वार्ता करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह फैसला लिया है।

आपको बता दें कि झारखण्ड हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में राज्य के 13 अनुसूचित जिलों में नियुक्त 3684 हाइस्कूल के शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द करने की तलवार लटक चुकी है. ये सभी शिक्षक अलग-अलग स्कूलों में पदस्थापित थे. इससे कोल्हान के तीनों जिले के 884 शिक्षक प्रभावित होते. ये सभी शिक्षक करीब डेढ़ साल से हाई स्कूलों में पठन-पाठन का काम कर रहे थे. पूर्वी सिंहभूम में 380 शिक्षकों को बहाल किया गया था लेकिन तीन लोगों ने ज्वाइन करने के बाद रिजाइन कर दिया था. इसके अलावा सारे लोग ज्वाइन कर चुके थे. इन सारे शिक्षकों द्वारा आंदोलन शुरू कर दिया गया था. इसको लेकर हर जिले में आंदोलन शुरू हो चुके थे. विपक्षी दल भाजपा ने मुद्दा बनाया था तो कांग्रेस, राजद जैसे सहयोगी दल ने भी दबाव बनाया था. हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद सरायकेला-खरसावां जिले के 219, पश्चिमी सिंहभूम के 298 और पूर्वी सिंहभूम के 367 शिक्षक बेरोजगार होने के कगार पर थे. हाईकोर्ट ने इस आदेश के हवाले में कहा कि किसी भी नियोजन में स्थानीयता या जन्म स्थान के आधार पर 100 फीसदी सीटें आरक्षित नहीं की जा सकती है. इसके उलट इन अनुसूचित जिलों में हाईस्कूल नियुक्ति में 100 फीसदी नियुक्ति को देखते हुए निरस्त किया है जबकि हाईकोर्ट ने गैर अनूसूचित 11जिलों में हुई शिक्षकों की नियुक्तियों को सुरक्षित रखा है. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 2016 में एक विज्ञापन निकाला था जिसमें राज्य के 24 जिलों को दो कोटि में बांटा गया था. पहला 13 अनुसूचित जिले और दूसरा 11 गैर अनुसूचित जिले के लिए था. अनुसूचित जिलों के पद पर उसी जिले के स्थानीय निवासी के लिए आरक्षित था, पूर्वी सिंहभूम के लिए 972, पश्चिम सिंहभूम के लिए 1187,सरायकेला के लिए 709, राँची के लिए 1013, खूंटी 387, गुमला 696, सिमडेगा 427, लोहरदगा 333, लातेहार 573, दुमका 959, जामताड़ा 539, पाकुड़ 486 और साहेबगंज के लिए 589 सीट निधार्रित की गयी थी।