शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म और जबरन गर्भपात की कोशिश, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल

राँची।राजधानी राँची के तुपुदाना थाना क्षेत्र में एक युवती से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और फिर जबरन गर्भपात कराने का प्रयास करने का मामला सामने आया है।पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।दर्ज मामले के अनुसार इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद एक युवती को शादी का झांसा देकर न सिर्फ उसका शारीरिक शोषण किया गया, बल्कि गर्भवती होने पर उसका जबरन गर्भपात कराने की भी कोशिश की गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी आशीष कुमार गिरी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
इंस्टाग्राम पर हुई थी दोस्ती, शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म
पीड़िता (19 वर्ष) द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, लगभग ढाई साल पहले जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के खांडे मार्केट (मंदिर के पास) निवासी आशीष कुमार गिरी (22) से उसकी दोस्ती सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। धीरे-धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। आशीष ने युवती से शादी का वादा किया और उसे तुपुदाना स्थित एक होटल में ले जाकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान पीड़िता गर्भवती हो गई। जब उसने इसकी जानकारी आशीष को दी, तो वह शादी की बात टालने लगा और उसे मुंह बंद रखने के लिए डराने-धमकाने लगा।
मां के साथ मिलकर अस्पताल में जबरन गर्भपात कराने की रची साजिश
घटनाक्रम में नया मोड़ 6 जुलाई 2026 को आया, जब आरोपी आशीष ने साजिश के तहत पीड़िता को फोन कर बिना किसी को बताए घर से बाहर बुलाया। घर से कुछ दूरी पर वह पीड़िता को अपनी बाइक पर बैठाकर चांदनी चौक ले गया, जहां पहले से मौजूद उसकी मां भी उनके साथ शामिल हो गई। वहां से ओला कैब बुक कर दोनों पीड़िता को बिना उसकी मर्जी के राँची के मदर अस्पताल ले गए। अस्पताल में आरोपी आशीष ने खुद को युवती का पति बताकर पर्ची कटवाई ताकि चुपके से गर्भपात कराया जा सके। हालांकि, अस्पताल में डॉक्टर या उचित व्यवस्था न होने के कारण गर्भपात नहीं हो सका। इसके बाद आरोपियों ने पीड़िता को बस में बैठाकर वापस भेज दिया और उसके परिजनों को फोन कर उसे हटिया रेलवे स्टेशन के पास से ले जाने को कहा।
भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला दर्ज, आरोपी जेल रवाना
पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कदम उठाया। इस संबंध में धुर्वा थाने में कांड संख्या 155/26 दर्ज की गई है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 (शादी का झांसा देकर यौन शोषण) और धारा 351(1) (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले के अनुसंधान की जिम्मेदारी सब-इंस्पेक्टर (SI) शशिकांत कुमार को सौंपी गई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी आशीष कुमार गिरी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल भेज दिया है, जबकि मामले में शामिल अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

