Ranchi:अदालत ने मुर्गी कारोबारी की गोली मारकर हत्या करने के आरोप में दोषी करार अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई है

राँची।नामकुम थाना क्षेत्र में मुर्गी कारोबारी की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी को उम्रकैद की सजा मिली है।अपर न्यायायुक्त एसके शशि की अदालत ने गोली मारकर हत्या करने के आरोप में दोषी करार अभियुक्त संजय नायक को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्त पर 8 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में उसे अतिरिक्त छह महीने जेल काटनी होगी। अदालत ने उक्त आरोप में 16 सितंबर को दोषी पाया था। अभियुक्त तीन अक्तूबर 2019 से ही जेल में है।

तीन जुलाई 2019 को दिया गया था घटना को अंजाम

अभियुक्त पर नामकुम थाना क्षेत्र के चटकपुर निवासी मुर्गा व्यवसायी करम देव महतो की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। जब व्यवसायी दुकान बंद करके सरबल से घर के लिए निकला तो रास्ते में उस पर गोली चलायी थी। इलाज के दौरान 15 जुलाई 2019 को उसकी मृत्यु हो गई थी। घटना को लेकर मृतक की पत्नी रूपा देवी ने नामकुम थाना में कांड संख्या 203/19 के तहत प्राथमिकी दर्ज करवायी थी। मामले में अभियोजन की ओर से 11 गवाही दर्ज करवायी गई थी। अभियुक्त के घर से रिवाल्वर बरामद हुआ था। हाईकोर्ट के निर्देश पर मामले में वर्चुअल कोर्ट में भी अभियोजन पक्ष ने गवाही दर्ज करवायी थी।वहीं जेल में बंद रहकर ट्रायल फेस कर रहे दो आरोपियों निमेश कच्छप एवं बिन्नी धान को पर्याप्त सबूतों के अभाव में अदालत ने बरी किया।