रेलवे गेस्ट हाउस मामला:नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने राँची एसएसपी से मांगी रिपोर्ट

राँची।पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के रेलवे सुरक्षा उपमुख्य सुरक्षा आयुक्त के राँची स्थित आवास (रेलवे गेस्ट हाउस) पर नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया है।राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मामले को संज्ञान लेते हुए राँची एसपी को पत्र लिखा है।एसएसपी को लिखे पत्र में कहा गया है कि समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के माध्यम से जानकारी मिली है कि राँची जिले में एक 14 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ आरपीएफ के जवान ने दुष्कर्म किया है। जिस घर में पीड़िता के साथ दुष्कर्म हुआ है, वहां पर पीड़िता घरेलू काम करती थी।राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने राँची एसएसपी को निर्देश देते हुए कहा है, कि बालिका की पहचान की गोपनीयता हर स्तर पर सुनिश्चित करते हुए इस प्रकरण में त्वरित कार्यवाही कर तथ्यपरक जांच के साथ आयोग की जानकारी अगले 7 दिनों में दें।

उपमुख्य सुरक्षा आयुक्त मो. शाकिब की भूमिका भी सवालों के घेरे में:

गौरतलब है कि उपमुख्य सुरक्षा आयुक्त के आवास पर यौन शोषण का मामला सामने आने के बाद आरोपित जवान को बर्खास्त कर दिया गया था.हालांकि आरपीएफ के आरोपित जवान शंभु नाथ द्वारा बच्ची का यौन शोषण करने और उसे बर्खास्त करने का मामला सामने आने के बाद उपमुख्य सुरक्षा आयुक्त मो. शाकिब की भूमिका भी सवालों के घेरे में हैं. उन्होंने इस मामले में केवल विभागीय कार्रवाई की, लेकिन एफआइआर दर्ज कराने और सीडब्ल्यूसी को मामले का संज्ञान देना जरूरी नहीं समझा था।

एसएसपी से इन बिंदुओं पर मांगी गई है रिपोर्ट:

पीड़िता की आयु की प्रमाणिक जानकारी

प्रकरण में दर्ज पोक्सो एक्ट 2012 के अंतर्गत एफआईआर की सत्यापित प्रतिलिपि.

आरोपित के विरुद्ध की गई कार्रवाई का विवरण.

पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट की स्पष्ट एवं सत्यापित प्रतिलिपि.

पीड़िता की काउंसलिंग हेतु की गई कार्रवाई का विवरण.

पीड़िता के सीआरपीसी 164 के बयान के स्पष्ट एवं सत्यापित प्रतिलिपि.

बाल कल्याण समिति के आदेशों का स्पष्ट एवं सत्यापित प्रतिलिपि.

क्या पीड़िता से बाल मजदूरी कराई जा रही थी, अगर हां तो बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत की गई कार्यवाही का विवरण.

कोर्ट को भेजे गए आरोपपत्र की स्पष्ट और सत्यापित प्रतिलिपि.

पीड़िता व उसके परिजनों की सुरक्षा के संबंध में उठाए गए कदम का विवरण.

पीड़िता का पुनर्वास के संबंध में उठाए गए कदम के विवरण.