पंकज मिश्रा की जमानत याचिका खारिज,झारखण्ड में अवैध खनन से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी है,19 जुलाई को ईडी ने गिऱफ्तार किया था

राँची।झारखण्ड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की जमानत याचिका खारिज हो गयी है।ईडी की अदालत ने शनिवार को इनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। अवैध खनन से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी पंकज मिश्रा की ओर से अदालत में जमानत याचिका दाखिल की गयी थी। दोनों पक्षों की ओर से जमानत पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने पिछले दिनों फैसला सुरक्षित रख लिया था।

पंकज मिश्रा को 19 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।पूछताछ के लिए ईडी ने पंकज को रिमांड पर भी लिया था, लेकिन पूछताछ के दौरान तबीयत बिगड़ने पर रिम्स में भर्ती कराया गया था। इलाज और जांच के दौरान क्रोनिक पैंक्रियाज की पुष्टि हुई थी।रिम्स में भर्ती पंकज मिश्रा को मेडिकल बोर्ड ने नशा मुक्ति केंद्र में इलाज कराने की सलाह दी है।मेडिकल बोर्ड के सामने इलाज कर रहे डॉक्टरों ने कहा है कि दर्द की दवा फोर्टवीन (प्रतिबंधित दवा) से हल्की दवा देने पर उनको बेचैनी हो जाती है। ऐसे में नशा मुक्ति केंद्र के अलावा इलाज के लिए कोई दूसरी जगह नहीं बची है।

ईडी ने आठ जुलाई 2022 को पंकज मिश्रा व उसके सहयोगियों के ठिकानों पर छापा मारा था। पंकज मिश्रा को ईडी के दिल्ली कार्यालय तलब किया गया था। इसके बाद नौ जुलाई को पंकज मिश्रा व अन्य को पूछताछ के लिए ईडी के राँची कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया गया था।इसके बाद पंकज मिश्रा ने बीमारी का बहाना बनाते हुए ईडी से समय मांगा था। इसके बाद वह 19 जुलाई 2022 कोपूछताछ के लिए हाजिर हुए थे। लंबी पूछताछ के बाद इन्हें अरेस्ट कर लिया था। इसके बाद उन्होंने ईडी की अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी।