पलामू:अवैध खनन पर विभाग ने दो लोगों पर 12 लाख लगाया जुर्माना,सात दिनों के अंदर जमा करने का निर्देश…
पलामू।झारखण्ड के पलामू जिले में अवैध खनन के विरुद्ध विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए हरिहरगंज थाना क्षेत्र के दो लोगों के खिलाफ 12 लाख रुपये से अधिक की वसूली का आदेश जारी किया है।जिला खनन पदाधिकारी सुनील कुमार ने सुलतानी गांव के राहुल सिंह व मनीष सिंह को अवैध रूप से मोरम खनिज के उत्खनन व परिवहन का दोषी पाया है। दोनों को कुल 12 लाख 9 हजार 455 रुपये जुर्माना सात दिनों के भीतर जमा करने का निर्देश दिया है।जिला खनन पदाधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि अररुआ खुर्द क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायत मिलने पर खनन विभाग द्वारा जांच कराई गई थी।मामले में पूर्व में कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। जिसे ई-मेल व व्हाट्सएप के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों तक भेजा गया था।निर्धारित अवधि समाप्त होने के बावजूद उनकी ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।
बताया कि 12 फरवरी को खनन निरीक्षकों द्वारा किए गए संयुक्त निरीक्षण में 3882.43 घनमीटर मोरम खनिज के अवैध उत्खनन की पुष्टि हुई थी।जांच में पाया गया कि उत्खनित मोरम की आपूर्ति सड़क निर्माण कार्य में लगी विभिन्न कंपनियों एमएस विंध्यवासिनी एंटरप्राइजेज भी शामिल है, को की गई थी। सुनील कुमार ने कहा कि यह मामला सरकारी संपत्ति की चोरी एवं राजस्व क्षति से जुड़ा है।जांच प्रतिवेदन के आधार पर 12,09,455 रुपये की वसूली की अनुशंसा को स्वीकृति देते हुए संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी किया गया है।निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं करने पर नीलाम पत्र वाद दायर कर वसूली की कार्रवाई की जायेगी। मामले की सूचना वाणिज्यकर विभाग को भी भेजी गई है। ताकि जीएसटी नंबर से जुड़े क्रय-विक्रय की जांच की जा सके।

