वायरल होने का जुनून पड़ा भारी, मालगाड़ी के इंजन में रील बनाकर फंसी युवती..वायरल वीडियो बना कानूनी मुसीबत,केस दर्ज…

 

पलामू। सोशल मीडिया पर फेमस होने का जुनून अब युवाओं को खतरनाक रास्तों पर ले जा रहा है। लाइक्स, व्यूज और फॉलोअर्स की दौड़ में एक युवती ने ऐसा कदम उठा लिया, जिसने उसे सीधे कानून के शिकंजे तक पहुंचा दिया।

फिल्मी स्टाइल में बनाई रील, पहुंच गई आरपीएफ की रडार पर

1 जून को काजरात नावाडीह रेलवे स्टेशन पर एक युवती ने मालगाड़ी के इंजन में घुसकर फिल्मी अंदाज में वीडियो शूट किया। कैमरे के सामने बेखौफ अंदाज, सोशल मीडिया पर अपलोड और फिर… देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया।
लेकिन जिस वीडियो को देखकर लोग वाह-वाह कर रहे थे, उसी वीडियो ने रेलवे सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी।

वायरल वीडियो से शुरू हुई तलाश

वीडियो सामने आते ही आरपीएफ हरकत में आ गई। खुफिया तंत्र और तकनीकी जांच के जरिए वीडियो में दिख रही युवती की पहचान डाल्टनगंज निवासी उर्मिला कुमारी के रूप में की गई।जांच में खुलासा हुआ कि उर्मिला अपने जीजा के घर काजरात नावाडीह आई थी। इसी दौरान उसने रेलवे स्टेशन और मालगाड़ी के इंजन के अंदर जाकर वीडियो बनाया और उसे इंस्टाग्राम व फेसबुक पर पोस्ट कर दिया।

वायरल होने के बाद पहुंची आरपीएफ पोस्ट

समन जारी होने के बाद युवती खुद नबीनगर रोड आरपीएफ पोस्ट पहुंची। पूछताछ के दौरान जब उसे वायरल वीडियो दिखाया गया तो उसने वीडियो बनाने और सोशल मीडिया पर अपलोड करने की बात स्वीकार कर ली।

अब पड़ेगा कानून का शिकंजा

आरपीएफ ने युवती के खिलाफ रेलवे परिसर में अवैध प्रवेश और अनुशासनहीन गतिविधियों के आरोप में रेल अधिनियम की धारा 147 और 145 के तहत मामला दर्ज कर लिया।रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, रेलवे ट्रैक, प्लेटफॉर्म या इंजन में बिना अनुमति प्रवेश करना गंभीर अपराध है, जिसके लिए जेल और जुर्माने दोनों का प्रावधान है।आरपीएफ ने युवती के खिलाफ रेलवे परिसर में अनधिकृत प्रवेश तथा उत्पात फैलाने के आरोप में रेल अधिनियम की धारा 147 और 145 के तहत मुकदमा अपराध संख्या 156/26 दर्ज किया है। धारा 147 रेलवे संपत्ति में अवैध प्रवेश से संबंधित है, जबकि धारा 145 रेलवे परिसर में उपद्रव और अनुशासनहीन गतिविधियों पर कार्रवाई का प्रावधान करती है। युवती के अनुरोध पर आरपीएफ इंस्पेक्टर प्रभारी आर.के. कच्छवाहा ने उसे बेल बॉन्ड पर रिहा करते हुए रेल न्यायिक दंडाधिकारी, डाल्टनगंज की अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

रील के चक्कर में जिंदगी न करें बर्बाद

आरपीएफ इंस्पेक्टर आर.के. कच्छवाहा ने युवाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर लोकप्रियता पाने के लिए रेलवे परिसरों में रील बनाना जानलेवा भी हो सकता है और कानूनी मुसीबत भी खड़ी कर सकता है।जो वीडियो फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए बनाया गया था, वही अब अदालत तक पहुंचने की वजह बन गया। यह घटना उन युवाओं के लिए बड़ी चेतावनी है जो कुछ सेकंड की वायरल प्रसिद्धि के लिए अपनी सुरक्षा और कानून दोनों को नजरअंदाज कर देते हैं।

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