#Jharkhand:दूसरे राज्यों से झारखण्ड आनेवाले लोगों को होम क्वारंटाइन में रहना होगा,इसके लिए राज्य सरकार ने दिशा-निर्देश जारी किये हैं

राँची।दूसरे राज्यों से झारखण्ड आनेवाले लोगों को होम क्वारंटाइन में रहना होगा।इसके लिए राज्य सरकार ने दिशा-निर्देश जारी किये हैं।राज्य के मुख्य सचिव ने इससे संबंधित निर्देश सभी जिलों के उपायुक्तों को दिये हैं।नये दिशा-निर्देश के हिसाब से बाहर से आनेवाले व्यक्तियों को राज्य के बॉर्डर, रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पर पक्की स्याही लगायी जायेगी. जो उनके दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली को छोड़ कर सभी के नाखून में लगाया जायेगा. साथ ही उन्हें एक क्वारंटाइन ऑर्डर दिया जायेगा. जिसमें उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है यह बताया गया होगा।

इन नियमों का करना होगा पालन
दूसरे राज्यों से आनेवाले सभी लोगों को क्वारंटाइन ऑर्डर वाली एक कॉपी दी जायेगी. जिसमें डूज और डोंट के बारे में समझाया गया है।

होम क्वारंटाइन की पहचान के तौर पर बाहर से आनेवाले सभी लोगों के दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली को छोड़ कर पक्की स्याही लगायी जायेगी।


राज्य के सभी रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट और इंटर स्टेट बॉर्डर पर हेल्प डेस्क बनाया जायेगा जहां बाहर से झारखंड लौटनेवाले लोगों के रजिस्ट्रेशन की जांच की जायेगी और वैसे लोग जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनको रजिस्टर्ड किया जायेगा।


सभी बॉर्डर, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट के हेल्पडेस्क में बाहर से लौटनेवाले लोगों की मार्किंग की जायेगी और साथ ही उन्हें क्वारंटाइन रहने का आर्डर सौंपा जायेगा।


होम क्वारंटाइन आनेवाले मामलों में एक टीम बनायी जायेगी जो लोगों के घर जाकर करंट टाइम में रह रहे लोगों के स्टेटस की जांच करेगी।


होम क्वारंटाइन में रह रहे लोगों के घर के बाहर होम क्वारंटाइन वाला स्टीकर साटा जायेगा जिसमें क्वारंटाइन में रहनेवाले व्यक्ति के नाम और क्वारंटाइन अवधि की विस्तृत सूचना होगी. इस स्टीकर में यह बताया गया होगा कि व्यक्ति को घर से बाहर आने की अनुमति नहीं है, प्रॉब्लम होने की स्थिति में बाहरी लोगों के लिए एक नंबर भी दिया होगा जिस पर वह सूचना दे सकेंगे।


अगर जिला प्रशासन को यह लगता है कि होम क्वारंटाइन सही नहीं होगा तो उन्हें संबंधित जिला के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर में रखा जायेगा।


जिला प्रशासन को अगर लगता है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है तो उन्हें इंस्टीट्यूशनल या पेड क्वारंटाइन सेंटर में रखा जायेगा.


बाहर से आनेवाले सभी व्यक्तियों की निगरानी के लिए स्थानीय समितियों या फिर सहिया, सेविका, पीडीएस समितियों को अधिकृत किया जाना होगा. जो उनके आने की सूचना संबंधित ब्लॉक के अधिकारियों को देगी.


होम क्वारंटाइन किये गये सभी लोगों की मोबाइल ट्रेकिंग की जायेगी और उनका नियमित अनुश्रवण किया जायेगा।
जिला उपायुक्तों को यह सुनिश्चित करना होगा कि चेक पोस्ट पर किसी भी तरह के व्यवसायिक वाहन की आवाजाही बाधित ना हो।


जिला उपायुक्त के द्वारा चेक पोस्ट, हेल्पडेस्क और क्वारंटाइन में रह रहे लोगों के घरों के भ्रमण के लिए उपयुक्त संख्या में कर्मियों की तैनाती कर सकते हैं।

इधर राँची जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन के लिए टीम का गठन।

थानावार चार टीमों का किया गया गठन।

बाजार, दुकानों, चौक-चौराहे, भीड़भाड़ वाले इलाकों का टीम करेगी पर्यवेक्षण।

नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम एवं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उपायुक्त के निदेशानुसार जिला प्रशासन द्वारा टीम का गठन किया गया है। थानावार चार टीमों का गठन किया गया है, जो कोरोना के संक्रमण से रोकथाम के लिए जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन हो रहा है या नहीं इसका पर्यवेक्षण करेगी। यह टीम बाजार, दुकानों, चौक-चौराहों, भीड़भाड़ वाले इलाकों में संक्रमण से रोकथाम के लिए जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी। टीम यह देखेगी कि मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन हो रहा है या नहीं। साथ ही एक स्थान पर 5 से ज्यादा व्यक्ति एकत्रित तो नहीं हो रहे टीम इसका भी पर्यवेक्षण करेगी।

थानावार टीम और प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी के नाम निम्न हैं:-

  1. लोअर बाजार थाना, चुटिया थाना, लालपुर थाना का संपूर्ण क्षेत्र
    प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी :- श्री राम बंदन सिंह ।
  2. हिंदपीढी थाना, डेली मार्केट थाना, कोतवाली थाना, सुखदेव नगर थाना, पंडरा थाना का संपूर्ण क्षेत्र।
    प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी :- श्री राजीव कुमार सिंह।
  3. गोंडा थाना, बरियातू थाना, सदर थाना, मेसरा ओपी, होटवार ओपी का संपूर्ण क्षेत्र।
    प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी :- श्री आलोक कुमार भारती।
  4. डोरंडा थाना, अरगोड़ा थाना, जगन्नाथपुर थाना, तुपुदाना ओपी, पुनदाग ओपी एवं धुर्वा थाना का संपूर्ण क्षेत्र। प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी:- श्री लालू उरांव।

सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारीयों को कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है।