Jharkhand:सार्वजनिक स्थान पर आतिशबाजी पर रोक,काली पूजा मेला पर भी रोक !

राँची।झारखण्ड सरकार ने दीपावली व काली पूजा को लेकर दिशा-निर्देश जारी किया है। आपदा प्रबंधन प्रभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार भीड़भाड़ वाले स्थान पर आतिशबाजी नहीं होगी। मंदिरों और घरों में ही काली पूजा का आयोजन होगा। छोटे पंडाल बनेंगे। वहां बैरिकेडिंग होगी। कोई डेकोरेशन नहीं होगा। पूजा पंडालों में लाउडस्पीकर से मंत्रोचार हो सकेगा। भजनों की रिकॉर्डिंग नहीं बजेगी। घरों में भी आतिशबाजी को लेकर सरकार शीघ्र दिशा निर्देश जारी करेगी।

वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़े नहीं, इसे देखते हुए दीपावली व काली पूजा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर राज्य सरकार की उच्च स्तरीय कमेटी ने मंगलवार को दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने जारी दिशा-निर्देश का अनुपालन कराने के लिए सभी जिलों के डीसी-एसएसपी, एसपी को आदेश दे दिया है। सरकार की आपदा प्रबंधन प्रभाग से जारी दिशा-निर्देश के अनुसार इस त्योहार में सार्वजनिक स्थान पर आतिशबाजी पर रोक लगा दी गई है।

निजी स्थानों पर भी आतिशबाजी को लेकर सरकार शीघ्र,दिशा-निर्देश जारी करेगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली से नौ अक्टूबर को जारी दिशा-निर्देश के आलोक में राज्य सरकार अपना दिशा-निर्देश जारी करेगी। जारी दिशा-निर्देश के अनुसार काली पूजा का आयोजन मंदिरों व निजी घरों में किया जा सकता है। अगर पूजा पंडाल बनेंगे भी तो वे छोटे बनेंगे और कोई ताम-झाम नहीं होगा। काली पूजा पंडाल के चारों तरफ बैरिकेडिंग होगी, ताकि आम श्रद्धालु वहां नहीं जा पाएं।

केवल पूजा समिति के अधिकतम 15 सदस्य को ही पूजा पंडाल में जाने की अनुमति होगी। आम श्रद्धालु बैरिकेडिंग के बाहर से ही पूजा पंडाल का दर्शन कर सकते हैं। वह भी मास्क पहनकर व छह फीट की शारीरिक दूरी का पालन करने के बाद। पूजा पंडालों के पास सजावट, लाइटिंग आदि नहीं होंगे। तोरण द्वार, स्वागत द्वार नहीं बनेगा। केवल मूर्ति वाले जगह ढके होंगे, बाकी स्थान खुले रहेंगे। लाउडस्पीकर से मंत्रोचार, पाठ, आरती होगी, जिसकी आवाज 55 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए।

लाउडस्पीकर केवल सुबह सात बजे से रात के नौ बजे तक की बजाने की अनुमति दी गई है। अदालत व अस्पताल से 100 मीटर की दूरी पर ही यह बजेंगे। लाउडस्पीकर पर रिकार्डिंग गीत नहीं बजेंगे। मेला नहीं लगेगा। काली पूजा पंडाल के आसपास कोई फूड स्टॉल नहीं लगेगा। कोई शोभा यात्रा, जुलूस नहीं निकलेगा। जिला प्रशासन की देखरेख में मूर्ति विसर्जन होगा। कोई सांस्कृतिक, मनोरंजक कार्यक्रम नहीं होंगे। प्रसाद व भोग का वितरण नहीं होगा।

पूजा समिति के माध्यम से कोई आमंत्रण पत्र नहीं बंटेगा। कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होगा। फेस कवर या मास्क पहनना अनिवार्य है। प्रति व्यक्ति को छह फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य है। सभी एसएसपी, एसपी, जिला दंडाधिकारी इस दिशा-निर्देश का कड़ाई से पालन कराएंगे। जो भी व्यक्ति इस दिशा-निर्देश का अनुपालन नहीं करेगें, उनके विरुद्ध आपदा प्रबंधन कानून के तहत कार्रवाई होगी।