महिला टीचर कर रही थी छात्रों का यौन शोषण,शिक्षिका के प्रेमी ने शिक्षिका और छात्रों की अश्लील वीडियो वायरल कर सनसनी फैला दी,छात्रों के परिजनों की शिकायत के बाद शिक्षिका और प्रेमी गिरफ्तार

मदुरै।तमिलनाडु के मदुरै से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है।जहां सरकारी स्कूल की एक शिक्षिका को ट्यूशन में स्कूली लड़के का यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।बताया जा रहा है कि आरोपी महिला टीचर अपने बेटे सहित किशोर लड़कों का यौन शोषण कर रही थी। 45 वर्षीय महिला मदुरै-शिवगंगई जिला सीमा क्षेत्र के एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्यरत है।महिला अपने पति से अलग हो गई थी और अपने बेटे के साथ रहती थी,जो कॉलेज में पढ़ता था। वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी और स्कूल में उच्च कक्षाओं के छात्र ट्यूशन पढ़ने आते थे।इस बीच शिक्षिका का 16 और 18 साल के दो छात्रों के साथ मस्ती करते हुए एक वीडियो सामने आया,जिसके आधार पर पुलिस ने शिक्षिका को गिरफ्तार कर लिया।शिक्षिका का प्रेमी वीरमणि (उम्र 39) भी इस अपराध में शामिल था और पुलिस ने उसे भी पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है।बताया जा रहा है कि शिक्षिका का प्रेमी वीरमणि मदुरै के थानक्कनकुलम का रहने वाला है. दोनों का पिछले कुछ सालों से ट्रेन से आना-जाना होता था। इस दौरान उनके बीच मित्रता हो गई। इसके बाद वीरमणि का शिक्षिका के घर आना-जाना शुरू हो गया है।जब शिक्षिका के पति को उनके अवैध संबंध के बारे में पता चला तो वह पत्नी से अलग हो गया।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वीरमणि (प्रेमी) के साथ रहते हुए शिक्षिका को अश्लील फिल्में देखने की लत लग गई।इसके बाद शिक्षिका ने उसके घर पर ट्यूशन पढ़ने के लिए आने वाले दो किशोर छात्रों को अश्लील तस्वीरें भेज कर अपने जाल में फंसा लिया और फिर उनका यौन शोषण करने लगी।इस बीच शिक्षिका के प्रेमी वीरमणि ने छात्रों के साथ उसका अश्लील वीडियो अपने चचेरे भाई समेत कुछ लोगों के फोन पर भेज दिया, जिससे इस मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद छात्रों के परिजनों ने शिक्षिका के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।उसके बाद दोनों को रविवार को गिरफ्तार कर लिया।

फिलहाल पुलिस वीडियो की जांच कर रही है।साथ ही पुलिस ने दोनों का फोन जब्त कर लिया है। पुलिस को शिक्षक के फोन, लैपटॉप और कंप्यूटर से 50 से अधिक अश्लील वीडियो बरामद हुए हैं।पुलिस ने शिक्षिका और उसके प्रेमी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, 292 (ए), आईपीसी की 506 और आईटी एक्ट की 67 (ए) और 67 (बी) के तहत मामला दर्ज किया है।

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