चर्चित चारा घौटाला मामला:डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव समेत 75 लोग दोषी करार,लालू यादव जाएंगे जेल,21 फरवरी को होगी सजा का एलान

राँची।चर्चित चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव को राँची सीबीआई कोर्ट ने दोषी करार दिया है।सजा के बिंदु पर सुनवाई 21 फरवरी को होगी।इधर सीबीआई की विशेष कोर्ट ने सीबीआई द्वारा प्रस्तुत किये गये गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर लालू यादव को दोषी पाया है।सीबीआई ने कोर्ट में जो दस्तावेज प्रस्तुत किये वो लालू को दोषी करार दिये जाने के लिए पर्याप्त हैं इसके साथ ही अदालत ने चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी में शामिल कई अभियुक्तों को दोषी पाया है।आज लालू यादव जेल जायेंगे। लेकिन सजा का ऐलान 21 फरवरी को होगा। बता दें कि डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू समेत 75 लोगों को दोषी करार दिया गया है। जबकि 24 लोगों को इस मामले में बरी किया गया है।जिसमें राजेंद्र पांडेय, साकेत बिहारी लाल, दीनानाथ सहाय, राम सेवक, ऐनल हक़,सनाउल हक़, मो हुसैन, कलशमनी कश्यप,बलदेव साहू,रंजित सिन्हा,अनिल सिन्हा,अनिता प्रसाद,रमावतार शर्मा,चंचल सिन्हा,रामशंकर सिंह, बसंत सिन्हा,क्रांति सिंह, मधु मेहता  शामिल हैं.

सीबीआई कोर्ट ने डोरंडा कोषागार मामले में फैसला सुनाया है। तत्कालीन बिहार के डोरंडा थाने में 17 फ़रवरी 1996 को प्राथमिकी दर्ज हुई थी. डोरंडा थाने में दर्ज कांड संख्या 60/96 को पटना हाईकोर्ट के आदेश पर CBI ने 16 अप्रैल 1996 को टेकओवर किया था।

पटना हाईकोर्ट ने सीबीआई को इस मामले की जांच का आदेश 11 मार्च 1996 को दिया था. डोरंडा थाना में दर्ज प्राथमिकी को टेकओवर करते हुए सीबीआई ने कुल 170 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआई की विशेष कोर्ट ने 8 फरवरी 2001को इस मामले में संज्ञान लिया था. जिसके बाद CBI ने डोरंडा कोषागार से जुड़े इस मामले में 3 चार्जशीट अदालत में दाखिल की।

CBI ने 575 गवाह और 14 बक्से दस्तावेज प्रस्तुत किया है 

सीबीआई द्वारा दर्ज किये गए कांड संख्या Rc/ 47 (A)96 में अब तक CBI ने 575 गवाह और 14 बक्से दस्तावेज अदालत के समक्ष प्रस्तुत किये हैं. जिनके जवाब में बचाव पक्ष ने भी 25 गवाहों को प्रस्तुत कर अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की है. केस के प्रमुख अभियुक्त लालू यादव ने अपने बचाव में 7 गवाह कोर्ट में हाजिर किये थे. लेकिन लालू के यह गवाह उन्हे बेगुनाह साबित नहीं कर पाये।

जानें कौन- कौन हैं शामिल 

लालू यादव समेत 170 आरोपी डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े इस केस में ट्रायल फेस कर रहे थे।लेकिन लगभग 25 वर्ष से ज्यादा पुराने केस के ट्रायल के दौरान 55 आरोपियों की मृत्यु हो गई. 8 आरोपी सरकारी गवाह बन गए, 6 आरोपी अभी भी सीबीआई की गिरफ्त से बाहर हैं और 2 ने अपना दोष स्वीकार कर लिया है. जिन आरोपियों के भाग्य का फैसला मंगलवार को होना है उसमें 4 पॉलिटिशियन,1 ब्यूरोक्रेट,1 इनकम टेक्स अधिकारी,29 डॉक्टर,53 सप्लार और 7 ट्रेजरी अधिकारी शामिल हैं।