DHANBAD:विधायक ढुल्लू महतो को एक रंगदारी मामले में मिली बेल,लेकिन अन्य मामले में रहेंगे जेल में..

धनबाद।झारखण्ड के बाघमारा विधायक को एक मामले में कोर्ट से बेल मिली है।ओरिएंटल स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजर मुकेश चंदानी को धनबाद परिसदन बुलाकर धमकी देने व रंगदारी मांगने के मामले में विधायक ढुल्लू महतो को आज बड़ी राहत मिली।धनबाद के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अरूण साव की अदालत ने वरीय अधिवक्ता एसएन मुखर्जी व एन के सविता की दलील सुनने के बाद विधायक को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है।

अधिवक्ता द्वारा दलील देते हुए कहा कि विधायक के विरुद्ध रंगदारी का अपराध नहीं बनता है राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें इस मामले में फंसाया गया है।अपर लोक अभियोजक जब्बाद हुसैन ने जमानत अर्जी का पुरजोर विरोध किया परंतु अदालत ने अभियोजन के विरोध को खारिज करते हुए ढूल्लू महतो को जमानत को जमानत दे दिया।

यौन उत्पीड़न और इरशाद मामले में खारिज हो गयी थी जमानत

ढुल्लू महतो के वकील ने अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की अदालत में यौन उत्पीड़न और इरशाद मामले में जमानत याचिका दायर की, जिसकी सुनवाई करते हुए शिखा अग्रवाल की अदालत ने दोनों जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जिसके बाद ढुल्लू महतो के वकील राधेश्याम गोस्वामी ने सोमवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में ओरिएंटल आउटसोर्सिंग के मैनेजर मुकेश चंदानी से रंगदारी मामले में जमानत याचिका दायर की।इस मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अरुण साव की अदालत ने ढुल्लू महतो को जमानत दे दी।विधायक ने 11 मई को कोर्ट में सरेंडर किया है।अन्य मामले में उन्हें बेल नही मिली है इसलिए अभी जेल में ही रहेंगे।

क्या था मामला
15 फरवरीं 20 को कम्पनी के मैनेजर मुकेश चंदानी के शिकायत पर धनबाद थाने में बाघमारा के विधायक ढुलू महतो के खिलाफ धमकी तथा रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज की गई थी।