#Corona:झारखण्ड में कोरोना से लड़ाई में अबतक 66 पुलिसकर्मी और पुलिस पदाधिकारी हुए संक्रमित,जनता को जागरूक करने का काम रहेगा जारी..

पुलिस मुख्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति:

राँची।कोरोना महामारी की इस आपदा में न सिर्फ कोरोना से बचाव हेतु आम जनता को जागरूक करने के साथ-साथ राज्य की विधि-व्यवस्था बनाये रखने के अपने कर्त्तव्य का निर्वह्न करना भी पुलिस की जिम्मेदारी है। पुलिस का कार्य काफी जोखिम भरा है। अपराधियों के अतिरिक्त कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के साथ भी पुलिसकर्मी सीधे शारीरिक रूप से सम्पर्क में आते हैं जिससे पुलिसकर्मियों के संक्रमित होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अभी तक झारखण्ड राज्य में कुल 66 पुलिस पदाधिकारी/कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाये गये हैं। इनमें पुलिस उपाधीक्षक स्तर के 01 पदाधिकारी, पुलिस निरीक्षक स्तर के 01 पदाधिकारी, पुलिस अवर निरीक्षक स्तर के 05 पदाधिकारी, सहायक अवर निरीक्षक के स्तर के 09 पदाधिकारी, हवलदार-06, आरक्षी/चालक-32, चतुर्थवर्गीय कर्मचारी-01 एवं गृहरक्षक-07, (कुल-62) संक्रमित हैं। इसके अतिरिक्त 04 पुलिस पदाधिकारी/कर्मी स्वस्थ हो चुके हैं।

● सरकार के स्तर से राज्य के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को इसके बचाव एवं निजी अभिरक्षा उपकरण की खरीद के लिए कुल 33,00,000/-रूपये आवंटित किया गया है।

●पुलिस मुख्यालय स्तर से राज्य के पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों को विधि-व्यवस्था ड्यूटी करते हुए एवं साथ ही कोरोना महामारी से बचाव हेतु सभी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये है। बचाव के लिये सभी पुलिसकर्मी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, मास्क पहननकर ड्यूटी करने, सेनिटाईजर का उपयोग करने, हैण्ड ग्लब्स पहनने, सर्जिकल कैप लगाने, समय-समय पर कार्यालय, आवासीय स्थल व वाहनो को सेनिटाईज करने, अनावश्यक रूप से चेहरा छूने से बचने की सलाह भी दी गई है। इन्हें अभियुक्तों की गिरफ्तारी के वक्त अथवा जेल ले जाते वक्त भी पूरी सावधानी बरतने का निर्देश दिया गया है। आम जनता की शिकायतों के लिए Citizen Portal के माध्यम से एवं Whatsapp के माध्यम से शिकायत सुनकर निराकरण करने की कार्रवाई की जा रही है। अवकाश उपभोग कर लौटे पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मियों को 14 दिनों के लिए क्वॉरन्टाईन किये जाने का निर्देश दिया गया है एवं उनका कोरोना जांच कराकर स्वस्थ होने की स्थिति में ही उनसे ड्यूटी लिये जाने का निर्देश दिया गया है।

◆पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड के द्वारा राज्य के सभी क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षकों, सभी वरीय पुलिस अधीक्षकों, पुलिस अधीक्षकों, सभी समादेष्टाओं को दिये गये नौ बिन्दुओं यथा-अनुष्ठानों के निरीक्षण में गतिशीलता, पुलिसकर्मियों एवं पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा स्थानांतरण संबंधी समर्पित अभ्यावेदनों का विधिवत् संचालन, सेवा-पुस्ति में अद्यतन प्रविष्टियों को तत्परतापूर्वक समावेशित किये जाने, लंबित विभागीय कार्रवाईयों का निष्पादन, पुलिसकर्मियों के विरूद्ध शिकायतों का त्वरित निष्पादन, निलंबन की समीक्षा एवं उसका निराकरण, कनीय पुलिसकर्मियों की समस्याओं का निदान एवं कल्याणकारी पहलू एवं पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित कांडों का चरणवार निष्पादन करने का निर्देश दिया गया है। इसका लगातार अनुश्रवण किया जा रहा है।