विधानसभा घेराव मामला:राँची के सांसद सहित 27 आरोपियों का अग्रिम जमानत याचिका खारिज

राँची।सितम्बर 2021 में विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा घेरने जा रहे भाजाप नेताओं को रास्ते में पुलिस ने रोक दिया था।जिससे काफी हंगामा हुआ था।पुलिस ने लाठीचार्ज कर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को खदेड़ा।कई लोगों को चोटें आई थी।उसी मामले में भाजपा नेताओं पर केस दर्ज किया गया था।भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने गम्भीर आरोप लगाया था।जिसमें राँची के सांसद सहित दो दर्जन नेताओं और नामजद और हजारों अज्ञात पर मामला दर्ज किया गया था।इन लोगों पर विधानसभा मार्च के दौरान प्रशासनिक कार्यों में बाधा पहुंचाने, हवलदार से हथियार छीनने का प्रयास करने समेत अन्य आरोप लगा था।

इधर मंगलवार को सांसद संजय सेठ, मेयर आशा लकड़ा, भाजपा महिला मार्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर, प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव समेत 27 आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई पश्चात खारिज कर दी है। अपर न्यायायुक्त दीपक मल्लिक की अदालत ने 27 आरोपियों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद 11 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को सभी आरोपियों की याचिका एक साथ खारिज कर दी। संजय सेठ समेत अन्य की ओर से अधिवक्ता शंभु प्रसाद अग्रवाल ने बहस की थी। केस डायरी में कहा गया था कि जांच में इनलोगों के खिलाफ लगे आरोपों को पुलिस ने सही पाया है। सांसद संजय सेठ समेत 18 लोगों ने 17 दिसंबर को एवं शोभा यादव समेत नौ ने तीन जनवरी को अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी।

बता दें मामले को लेकर सदर अंचलाधिकारी अमित भगत ने 8 सितंबर 2021 को धुर्वा थाना में कांड संख्या 159/2021 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें सांसद संजय सेठ, आशा लकड़ा समेत 28 लोगों को नामजद और 1500 से 2000 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया था।

अदालत ने सांसद संजय सेठ, मेयर आशा लकड़ा, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर, प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव, अमरदीप यादव, किसलय तिवारी, कृष्ण कुमार गुप्ता, अस्मिता सिंह सेढ़ी, संजय जायसवाल, शशांक कुमार उर्फ शशांक राज, सुचिता सिंह, अमित कुमार, अर्चना सिंह, सुजाता कुमारी, बसंत कुमार मित्तल, अमित कुमार मिश्रा, रेखा महतो उर्फ रेखा देवी, सीमा सिंह, शोभा यादव, कमलेश राम, अशोक यादव, सुजान मुंडा, प्रदीप साहू, बबिता वर्मा, अनिता देवी, मंजुलता दुबे एवं नीलम चौधरी की याचिका खारिज कर दी है।मिली जानकारी के अनुसार ये जल्द ही राहत के लिए हाईकोर्ट जाएंगे।

कौन-कौन सी भादवि की धाराएं लगी हैं :

147 : विधि विरुद्ध जमाव और बल प्रयोग
148 : ऐसी चीज से हमला करना, जिससे मौत हो सकती है
188 : किसी लोक सेवक द्वारा विधिपूर्वक दिए गए आदेश की अवहेलना
323 : जानबूझ कर स्वेच्छा से किसी को चोट पहुंचाना
332 : लोक सेवक को भयक्रांत कर उसे काम करने से रोकना
341 : किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकना
353 : लोक सेवक को कर्तव्य के निर्वहन से रोकना
427 : कुचेष्टा जिससे 50 या उससे अधिक रुपये का नुकसान हो
269 व 270 : लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, शालीनता और नैतिकता को प्रभावित करने वाला अपराध