अनुमति के बाद ही लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए असहाय और जरूरतमंदों की करे मदद:- उपायुक्त, देवघर

समाज सेवा के नाम पर सड़कों पे बेवजह न घुमे

देवघर। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्रीमती नैंसी सहाय के द्वारा जानकारी दी गई है कि वर्तमान में कोरोना वायरस के रोकथाम हेतु घोषित लॉक डाउन के दरम्यान प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत सारे एनजीओ, संस्थान, विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ताओं एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा जिला प्रशासन को बिना किसी सूचना दिए हुए लोगों के बीच सामग्री, खाना, मास्क, सैनिटाइजर, साबुन, पैसे आदि का वितरण किया जा रहा है। साथ हीं इस संबंध में कोई भी सूचना अनुमंडल पदाधिकारी या नजदीकी थाना प्रभारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी को नहीं दिया जा रहा है एवम काफी भीड़ में बिना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किए हुए हीं हाट-बाजारों व अन्य जगहों में सामग्री का वितरण किया जा रहा है, जिससे काफी भीड़ होने की संभावना बढ़ जाती है एवं एक तरह से ये लॉक डाउन के नियमों का उल्लंघन भी है। सिर्फ इतना हीं नही इससे कोरोना वायरस के फैलने की भी प्रबल संभावना हो जाती है, जो की उचित नहीं है।
ऐसे में उक्त परिपेक्ष्य को देखते हुए उपायुक्त श्रीमती नैंसी सहाय द्वारा देवघर जिला के सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि यदि कोई ऐसा मामला पाया जाता है कि किसी व्यक्ति या संस्था के द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन की जानकारी जिला प्रशासन या नजदीकी थाना, प्रखंड कार्यालय को सूचना दिए बिना किया जा रहा हो एवं सामाजिक दूरी का अनुपालन भी सही तरीके से नहीं किया जा रहा हो तो वैसे मामलों की त्वरित जांच करते हुए संबंधित व्यक्ति/ संस्था के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाय।

इसके अलावा उपायुक्त द्वारा सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पुलिस, प्रखंड विकास पदाधिकारी, पुलिस निरीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक को निर्देशित किया गया है कि सजग रहते हुए लोगों से इसका दृढ़तापूर्वक अनुपालन करायेंगे एवं ध्यान रखेंगे कि किसी भी व्यक्ति-संस्था द्वारा इस प्रकार के कोई भी कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त किया बिना न किया जाए एवं स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से लोगों द्वारा सोशल डिस्टैंसिंग का समुचित पालन हो।
साथ हीं उपायुक्त द्वारा सभी जिला वासियों से आग्रह किया गया है कि वे लोगों के बीच सामग्री, खाना, मास्क, सैनिटाइजर, साबुन आदि का वितरण करने से पूर्व जिला प्रशासन से इस संबंध में अनुमति प्राप्त करने के हीं उपरान्त करें। इसमें सभी का सहयोग आपेक्षित है।