इंकार पर सीने में दाग दी थी गोली: राँची की अदालत ने लिव-इन पार्टनर की हत्या में प्रेमी राजू उरांव को ठहराया दोषी, 29 जून को सजा

​राँची।प्यार जब सनक बन जाए तो अंजाम कितना खौफनाक होता है, इसकी गवाही राँची की चान्हो थाना पुलिस की फाइलें देती हैं। अपनी प्रेमिका के साथ चलने से इंकार करने पर उसकी सरेआम गोली मारकर हत्या करने के मामले में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। अपर न्यायायुक्त संजीव झा की अदालत ने मुख्य अभियुक्त राजू उरांव को हत्या का दोषी करार दिया है। अब अदालत 29 जून को उसकी सजा की बिंदु पर सुनवाई करेगी, जहाँ तय होगा कि इस कातिल प्रेमी को सलाखों के पीछे कितनी उम्र काटनी होगी।यह पूरी वारदात चान्हो थाना कांड संख्या 141/2022 से जुड़ी है, जिसका मुख्य आरोपी राजू उरांव 22 सितंबर 2022 से ही सलाखों के पीछे है। इसी मामले के दूसरे सह-आरोपी सन्नू उरांव पर अभी कोर्ट में ट्रायल जारी है।

​करम पर्व से पहले बढ़ी थी खटास, इंकार सुनते ही मार दी गोली

यह खूनी दास्तां 19 सितंबर 2022 की है। चलियो खक्सीटोली की रहने वाली युवती पिछले करीब एक साल से चलियो के ही शहनाई टोली निवासी राजू उरांव के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन करम पर्व से ठीक पहले दोनों के बीच किसी बात को लेकर गहरा विवाद हो गया। नाराजगी इतनी बढ़ी कि खुशबू राजू का घर छोड़कर अपने पिता के घर आकर रहने लगी।राजू अपनी प्रेमिका को वापस पाना चाहता था। वह 19 सितंबर को अपने दोस्त सन्नू उरांव को साथ लेकर खुशबू को वापस लाने उसके पिता के घर पहुँचा। राजू ने खुशबू को साथ चलने को कहा, लेकिन खुशबू ने उसके साथ जाने से साफ तौर पर इंकार कर दिया। बस, यही इंकार राजू को बर्दाश्त नहीं हुआ।

​अभियोजन पक्ष के मुताबिक, खुशबू के मना करते ही राजू उरांव ने तैश में आकर अपनी कमर से पिस्तौल निकाली और सीधे खुशबू के सीने पर तानकर ट्रिगर दबा दिया। गोली लगते ही खुशबू लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी और घटनास्थल पर ही उसने दम तोड़ दिया।

​वारदात के बाद जंगल में छिपे थे आरोपी

दिनदहाड़े इस सनसनीखेज हत्या को अंजाम देने के बाद राजू और उसका साथी सन्नू उरांव मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन जाल बिछाया और दोनों को जंगल से घेराबंदी करके गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अब करीब चार साल बाद कोर्ट ने मुख्य आरोपी को उसके किए की सजा के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। 29 जून को कोर्ट इस पर अपना अंतिम फैसला सुनाएगी।

error: Content is protected !!