Jharkhand:देवघर के बाबा मंदिर में पूर्वाह्न 6ः00 बजे से अपराह्न 2ः00 बजे तक रोजाना 1000 श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन–उपायुक्त

■अनलाॅक-05 के तहत अन्तर्राजीय श्रद्धालु भी कर सकेंगे बाबा बैद्यनाथ का दर्शनः-उपायुक्त..

■ बाबा बैद्यनाथ के दर्शन हेतु ऑनलाइन माध्यम की सुविधा रहेगी उपलब्धः-उपायुक्त…

■ पूर्वाह्न 6ः00 बजे से अपराह्न 2ः00 बजे तक रोजाना 1000 श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शनः-उपायुक्त…
उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी श्री कमलेश्वर प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में अन्तर्राजीय श्रद्धालु हेतु बाबा मंदिर को खोलने को लेकर राज्य सरकार के दिशा-निर्देश के अनुपालन को लेकर समाहरणालय सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान अनलाॅक-05 से संबंधित दिशा-निर्देश के आलोक में विभिन्न बिन्दुओं पर विस्तृत समीक्षा समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा-निर्देश दिया गया।
इसके अलावा बैठक के दौरान उपायुक्त द्वारा जानकारी दी गयी कि कल दिनांक 11.10.2020 से बाबा मंदिर सुबह 6ः00 बजे से 2ः00 बजे अपराह्न तक श्रद्धालुओं के लिए खुली रहेगी। प्रतिदिन श्रद्धालुओं की अद्यतन सीमा 1000 की होगी, ताकि सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए प्रत्येक घंटे 125 श्रद्धालुओं को सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। साथ हीं श्रद्धालुओं को मानसिंघी में ई-पास एवं आवश्यक परिचय पत्र के सत्यापन द्वारा प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। श्रद्धालु दर्शन करने के पश्चात निकास द्वार से होते हुए वीआईपी गेट के रास्ते बाबा मंदिर से बाहर निकाले जायेंगे। वहीं झारखण्ड के बजाय अब भारत के किसी प्रांत के श्रद्धालु ई-पास निर्गत करा कर बाबा बैद्यनाथ का दर्शन कर सकते हैं। वर्तमान में राज्य सरकार के निदेशानुसार स्पर्श पूजा की अनुमति नहीं होगी। दर्शन की सुविधा अरघा के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
सबसे महत्वपूर्ण श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मंदिर में प्रवेश हेतु सरकार द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य मानकों यथा-फेस मास्क का धारण, सैनिटाईजर से हस्तप्रक्षालण, व्यक्तिगत दूरी का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। थर्मल स्कैनिंग में यदि गड़बड़ी पायी जाती है तो श्रद्धालुओं का प्रवेश वर्जित कर दिया जायेगा। साथ हीं जिस किसी श्रद्धालु को मास्क के बिना पाया जायेगा उनका दो घंटों के लिए विचरण निषिद्ध कर दिया जायेगा। अन्यथा निरूपित स्वास्थ्य मानकों का दृढ़तापूर्वक उल्लंघन करने पर भा0द0वि0 की धारी-188 के तहत कार्रवाई भी जा सकती है।
समीक्षा के क्रम में उपायुक्त श्री कमलेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा विधि-व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था व श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर बाबा मंदिर, मानसिंघी, शिवगंगा एवं आस-पास के क्षेत्रों में दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारी के प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया गया, ताकि सभी श्रद्धालुओं को राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराते हुए बाबा बैद्यनाथ का सुलभ दर्शन कराया जा सके।

बैठक में उपरोक्त के अलावे पुलिस अधीक्षक श्री अश्विनी कुमार सिन्हा, अपर समाहर्ता श्री चन्द्र भूषण प्रसाद सिंह, प्रभारी पदाधिकारी बाबा मंदिर-सह-अनुमंडल पदाधिकारी श्री दिनेश कुमार यादव, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी श्री विकास चन्द्र श्रीवास्तव, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी श्री एबी राॅय, सहायक जनसम्पर्क पदाधिकारी रोहित कुमार विद्यार्थी एवं संबंधित विभाग के अधिकारी आदि उपस्थित थे।
इसके अलावे उपायुक्त के निदेशानुसार बाबा मंदिर प्रभारी-सह-अनुमंडल पदाािधकारी श्री दिनेश कुमार यादव की अध्यक्षता में मंदिर समिति के सदस्यों व मंदिर कर्मचारियों के साथ बैठक का आयोजन कर कल से लागू होने वाले नये नियमों को लेकर सभी को आवश्यक व उचित दिशा-निर्देश दिया गया।