Ranchi:वीकेएस रियलिटी के जी प्लस 5 भवन निर्माण पर हाइकोर्ट ने रोक लगा दी है,अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी..

राँची।राजधानी राँची के मोरहाबादी-बोड़ेया रोड स्थित रतन हाईट्स बिल्डिंग सोसाइटी के बगल में वीकेएस रियलिटी की ओर से बनाये जा रहे जी प्लस 5 बिल्डिंग के निर्माण पर राँची नगर निगम की ओर से लगाई गयी रोक को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। आज सोमवार को रतन हाईट्स बिल्डिंग सोसाइटी की ओर से हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट में हुई सुनवाई में राँची जिले के उपायुक्त और राँची नगर निगम को प्रतिवादी बनाया गया। वहीं अगली सुनवाई के लिए 21 मार्च की तारीख रखी गयी है। साथ ही कोर्ट की ओर से नोटिस जारी कर राज्य सरकार और राँची नगर निगम को तीन हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।

बता दें रतन हाइट्स की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। जिसपर आज सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने पैरवी की। याचिका के माध्यम से कोर्ट को बताया गया है कि साल 2008 में वीकेएस रियलिटी की जमीन का नक्शा पास हुआ था। नक्शा कुल 86 कट्ठा की जमीन पर भवन बनाने के लिए स्वीकृत हुआ था। पर बिल्डर ने 40 कट्ठा जमीन में ही मकान बनाया। अब बचे हुए 46 कट्ठे में जी प्लस 5 भवन का नक्शा पास कराया जा रहा है ,जो गलत है। 46 कट्ठा में बनने वाली जी प्लस 5 भवन के नक्शे से संबंधित मामले को लेकर विजिलेंस की जांच भी चल रही है। बिल्डर वीकेएस रियलिटी गलत तरीके से 46 कट्ठा को अलग कर उसमें नक्शा स्वीकृत करा कर भवन निर्माण कर रहा है।

24 जनवरी को नगर निगम ने निर्माण पर लगाई थी रोक

राँची नगर निगम ने ने 24 जनवरी 2023 को इसके निर्माण पर रोक लगाई थी। साथ ही 86 में से 40 कट्ठा में बनी भवन के बाद सड़क के बगल में दीवाल पार्टीशन करने को कहा था ताकि वहां की मिट्टी न धंसे। आज हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश शंकर की कोर्ट ने बिल्डर वीकेएस रियलिटी द्वारा 46 कट्ठा पर बनाए जाने वाले जी प्लस 5 के भवन पर के निर्माण कार्य पर नगर निगम की ओर से लगाए गए रोक को बरकरार रखा। सुनवाई के दौरान राँची नगर निगम की ओर से शशांक शेखर ने पैरवी की। उन्होंने कोर्ट को बताया कि राँची नगर निगम यह भी देख रही है कि रतन हाइट्स के 40 कट्ठा पर बने भवन लोगों के जाने लायक है या नहीं। इसे लेकर उपायुक्त से पत्राचार भी किया गया है

रतन हाईट्स सोसाइटी ने क्यों दायर है याचिका

मोरहाबादी-बोड़ेया रोड स्थित रतन हाईट्स बिल्डिंग सोसाइटी की 13 मंजिला भवन है। इसके ठीक बगल में वीकेएस रियल स्टेट के बिल्डर की ओर से जी प्लस 5 भवन बनाया जा रहा है। इसके लिए रतन हाइट्स अपार्टमेंट की जमीन से सटा कर 35 फीट का गड्ढा खोद दिया गया। इस वजह से 23 जनवरी की शाम रतन हाइट्स के एंट्रेंस की दीवार अचान ढ़ह गई। इस वजह से वहां खड़ी एक कार गड्ढे में जा गिरी। इसे लेकर रतन हाइट्स में रहने वाले लोगों ने बरियातू थाना में लिखित शिकायत की। इसके बाद सोसाइटी ने वीकेएस रियल स्टेट के बिल्डर की मनमानी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की।