राँची में फरार पांच आरोपियों के खिलाफ कोर्ट का इश्तेहार चस्पा, पेश नहीं होने पर होगी कड़ी कार्रवाई…

–लालपुर थाना कांड में आरोपियों की तलाश तेज, शनिवार को पुलिस ने ढोल नगाड़े बजवाकर घर पर चिपकाया इश्तेहार..

राँची।राँची में फरार चल रहे 5 आरोपी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। कोर्ट के आदेश पर शनिवार को लालपुर थाना पुलिस ने आरोपियों के घर पर इश्तेहार (प्रोक्लेमेशन) चस्पा किया। पुलिस ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए आरोपी के ठिकानों पर स्थानीय गवाहों की मौजूदगी में विधिवत प्रक्रिया पूरी की। यह कार्रवाई सिविल कोर्ट राँची स्थित विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी (पीओए) एक्ट/साइबर क्राइम की अदालत के आदेश पर की गई है। मामला लालपुर थाना कांड संख्या 325/2025 से जुड़ा है, जिसमें आरोपी मो.इरफान खान (पिता- स्व. हेमिले खान, निवासी चांदनी मैदान, कांटाटोली, लोअर बाजार, रांची), गुड्डू कुरैशी (कांटाटोली निवासी), शहनवाज कुरैशी (निवासी कांटाटोली चौक), साजिद मलिक (निवासी रमजान कॉलोनी) और युसूफ खान (निवासी कांटाटोली चांदनी चौक) के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज है। अदालत के दस्तावेज के अनुसार आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराएं 324(2), 351(2), 352, 191(3), 191(2) तथा एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(आर)(एस) के तहत आरोप हैं।

पांचों फरार आरोपियों के ठिकानों पर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि फरार पांचों आरोपी की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया था, लेकिन वह अब तक फरार है और जानबूझकर गिरफ्तारी से बच रहे है। इसी के बाद अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत आरोपियों के खिलाफ इश्तेहार जारी करने का आदेश दिया। इश्तेहार के माध्यम से आरोपी को निर्देश दिया गया है कि वह 25 जून 2026 तक सिविल कोर्ट राँची में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखे। यदि निर्धारित तिथि तक आरोपी अदालत में उपस्थित नहीं होता है, तो उसके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई, जिसमें संपत्ति कुर्की जैसी प्रक्रिया भी शामिल है, की जा सकती है।

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