न्याय: कांके लॉ कॉलेज छात्रा से गैंगरेप के आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई अंतिम सांस तक जेल की सजा

राँची: राँची के लॉ कॉलेज की छात्रा से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने सभी 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है,साथ ही सभी आरोपियों को 50-50 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है। मामले में आरोपी कुलदीप, सुनील, संदीप, राजन, नवीन, बसन्त, रवि, ऋषि, रोहित, अजय, सुनील सभी को जघन्य अपराध के लिए 376डी में अंतिम सांस तक कारावास में रहने की सज़ा सुनाई गई है।इधर, सजा सुनाए जाने से पहले कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गयी थी।

बता दें कि 26 फरवरी को अदालत ने सभी को दोषी करार दिया था। सजा सुनाने के पहले सजा के बिंदु पर सुनवाई की।छात्रा के साथ कांके के संग्रामपुर में दुष्कर्म किया गया था।इसके बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर इसका अनुसंधान किया और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।जेल में टीआई परेड में पीड़िता ने सभी आरोपियों की पहचान की थी। अदालत ने स्पीडी ट्रायल कर 90 दिनों के अंदर इस मामले में फैसला सुनाया था। मामले में कुलदीप उरांव, सुनील उरांव, संदीप तिर्की, अजय मुंडा, राजन उरांव, नवीन उरांव, बसंत कच्छप, रवि उरांव, रोहित उरांव, सुनील मुंडा और ऋषि उरांव को दोषी पाया गया था।

26 नवंबर को लॉ यूनिवर्सिटी की छात्रा से हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में सोमवार को अदालत ने सभी 11 आरोपियों कुलदीप उरांव, सुनील उरांव, संदीप तिर्की, अजय मुंडा, राजन उरांव, नवीन उरांव, बसंत कच्छप, रवि उरांव, रोहित उरांव, सुनील मुंडा, ऋषि उरांव को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत में डीजीपी कमलनयन चौबे, एसएसपी अनीश गुप्ता, आईजी नवीन कुमार, डीआईजी एवी होमकार ग्रामीण एसपी ऋषभ झा मौजूद रहे. मामले की सुनवाई प्रधान न्याययुक्त नवनीत कुमार की अदालत में हुई है.