पंकज मिश्रा को फिर सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका;साहिबगंज में अवैध खनन की सीआइबी जांच पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार,याचिका खारिज…

 

साहिबगंज।झारखण्ड के साहिबगंज जिले में अवैध खनन के जरिए अकूत संपति अर्जित करने और उन पैसों की मनी लॉउंड्रिंग करने के आरोपी पंकज मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है।उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्ट की बेंच में सुनवाई हुई।सुनवाई के दौरान अदालत ने झारखण्ड हाईकोर्ट के उस आदेश पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जिसमें साहिबगंज में अवैध खनन की सीबीआई जांच का आदेश दिया गया था।अदालत अब इस मामले में 15 दिसंबर को सुनवाई करेगा।

दरअसल, झारखण्ड हाईकोर्ट ने साहिबगंज में अवैध खनन की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के इस आदेश को पंकज मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी (स्पेशल लीव पिटीशन) दाखिल की थी।

बता दें कि सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को ईडी ने पिछले वर्ष जुलाई महीने में गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान ईडी पंकज मिश्रा, दाहू यादव और उनके सहयोगियों के 37 बैंक खातों में जमा 11.88 करोड़ रुपये भी जब्त कर चुकी है।वहीं ईडी ने साहिबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी और बरहरवा में 19 स्थानों पर तलाशी ली थी।इस दौरान कई दस्तावेज और 5.34 करोड़ रुपये नकदी जब्त की गई थी पंकज मिश्रा फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें जमानत देने से ईडी कोर्ट, हाईकोर्ट इनकार कर चुका है।