Jharkhand:मांडर विधायक बंधु तिर्की की विधानसभा की सदस्यता समाप्त,विधानसभा अध्यक्ष की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी
राँची।झारखण्ड में राँची जिले के मांडर विधायक बंधु तिर्की की विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो गयी है।विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्र नाथ महतो ने शुक्रवार को इस पर मंजूरी प्रदान की। स्पीकर के आदेश पर विधानसभा के प्रभारी सचिव जावेद हैदर ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। स्पीकर ने बंधु तिर्की की विधानसभा की सदस्यता 28 मार्च के प्रभाव से समाप्त की है।बता दें कि बंधु तिर्की को आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआइ की अदालत ने 3 वर्ष की सजा सुनायी थी।अब श्री तिर्की की विधायकी खत्म करने से संबंधित सूचना चुनाव आयोग को भेज दी गयी है।इधर सदस्यता खत्म होते ही चुनाव आयोग मांडर में उपचुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करेगा छह माह में उपचुनाव कराने की बाध्यता होगी।
बता दें बंधु तिर्की ने झाविमो के टिकट पर मांडर विधानसभा से चुनाव जीता था।चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस में शामिल होनेवाले बन्धु तिर्की को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने दोषी पाया था।अदालत ने उन्हें तीन साल के कारावास की सजा सुनायी थी। श्री तिर्की पर आय से अधिक 6.20 लाख रुपये संपत्ति अर्जित करने का आरोप सही पाया गया था।सीबीआइ ने इसकी सूचना स्पीकर को भेजी़।स्पीकर ने दस्तावेज की जांच के बाद लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में निहित प्रावधान के आलोक में श्री तिर्की के विधानसभा की सदस्यता समाप्त करने को मंजूरी दे दी।