झारखण्ड राज्य चुनाव आयोग ने महापौर पद के आरक्षण की सूची जारी की,राँची एससी,हजारीबाग एसटी के लिए रिजर्व….

राँची।झारखण्ड राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य के नगर निगमों के मेयर के लिए आरक्षण की सूची जारी कर दी है। गुरुवार (17 नवंबर 2022) को यह सूची जारी की गयी। इसमें बताया गया है कि पलामू,गिरिडीह,देवघर,धनबाद,चास और मानगो के मेयर के पद अनारक्षित रहेंगे।वहीं,राँची, हजारीबाग और सरायकेला-खरसावां में मेयर के पद आरक्षित रहेंगे।

इन नगर निगमों को रखा गया अनारक्षित

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से निकाय चुनावों के लिए पलामू जिला के मेदिनीनगर नगर निगम, गिरिडीह जिला के गिरिडीह नगर निगम, देवघर जिला के देवघर नगर निगम, धनबाद जिला में स्थित धनबाद नगर निगम, बोकारो जिला में स्थित चास नगर निगम और पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित मानगो नगर निगम को अनारक्षित रखा गया है।वहीं, हजारीबाग जिला के हजारीबाग नगर निगम को अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित किया गया है,जबकि राजधानी राँची में राँची नगर निगम को अनुसूचित जाति (एससी) और सरायकेला-खरसावां जिला स्थित आदित्यपुर नगर निगम को अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित किया गया है।

9 में से 4 मेयर के पद को किया गया आरक्षित

चार नगर निगम (देवघर, धनबाद, चास और आदित्यपुर) में महापौर के पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिये गये हैं।राँची नगर निगम पहले अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित था, अब अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया है।

चुनाव आयोग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है।”झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 27 एवं झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली 2012 के नियम-9 के उपनियम (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग, नगरपालिका (आम) निर्वाचन 2022-23 के उद्देश्य से झारखण्ड राज्य के नगर निगमों के महापौर का आरक्षण एवं आवंटन विहित प्रपत्र-3 में अधिसूचित किया जाता है।”