Jharkhand:हेमन्त सरकार ने सीबीआई को लेकर किया बड़ा फैसला,सीबीआई को राज्य में कार्रवाई से पहले राज्य सरकार से लेनी होगी अनुमति..

राँची। झारखण्ड में गुरुवार को राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार झारखण्ड में सीबीआई अब कार्रवाई को लेकर स्वतंत्र नहीं रह गई है। राज्य में अब सीबीआई को किसी भी कार्रवाई को करने से पूर्व राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। गुरुवार को इससे सम्बन्धित नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा (पत्रांक- 10/सी.बी.आई.-408/2020-4278) दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के सदस्यों को एक कानून ( दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेबलिशमेंट एक्ट 1946 ( 25 ऑफ 1946) के तहत राज्य में शक्तियों और न्यायक्षेत्र के इस्तेमाल की सहमति को वापस लेने संबंधी आदेश जारी कर दिया गया है। इसके बाद सीबीआई को अब झारखण्ड में शक्तियों और न्यायाक्षेत्र के इस्तेमाल के लिए आम सहमति नहीं होगी, जो झारखण्ड सरकार (तत्कालीन बिहार) द्वारा 19 फरवरी 1996 को जारी एक आदेश के तहत दी गई थी। अब सीबीआई को किसी भी मामले की जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी।