Ranchi: मुर्गा व्यवसायी हत्याकांड में एक आरोपी दोषी करार, दो हुए बरी, सजा पर सुनवाई 23 सितम्बर को

राँची। नामकुम थाना क्षेत्र में गोली मारकर हत्या के अभियुक्त को अपर न्यायायुक्त एसके शशि की अदालत ने अभियुक्त संजय नायक को दोषी ठहराया है। साथ ही उसकी सजा के बिन्दु पर सुनवाई के लिए 23 सितंबर की तारीख निर्धारित की है। इसी मामले में ट्रायल फेस कर रहा दो आरोपी निमेश कच्छप एवं बिन्नी धान को पर्याप्त सबूतों के अभाव में अदालत ने बरी किया। तीनों अक्तूबर 2019 से जेल में हैं।

बताया गया कि दोषी करार अभियुक्त पर नामकुम थाना क्षेत्र के चटकपुर निवासी मुर्गा व्यवसायी करम देव महतो की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। अभियुक्त ने घटना को अंजाम तीन जुलाई 2019 की रात्रि करीब 8 बजे दी थी। जब व्यवसायी दुकान बंद कर घर के लिए निकला तो रास्ते में उस पर गोली चलायी गई थी। इलाज के दौरान 15 जुलाई 2019 को उसकी मृत्यु हो गई थी। घटना को लेकर मृतक की पत्नी रूपा देवी ने नामकुम थाना में कांड संख्या 203/19 के तहत प्राथमिकी दर्ज करवायी थी। मामले में अभियोजन की ओर से 11 गवाही दर्ज करवायी गई थी। अभियुक्त के घर से रिवाल्वर बरामद हुआ था। हाईकोर्ट के निर्देश पर मामले में वर्चुअल कोर्ट में भी अभियोजन पक्ष ने गवाही दर्ज करवायी थी।