हजारीबाग में पटाखा कारोबारी के गोदाम पर GST का छापा, बिना बिल मिले 63 लाख के पटाखे; 13 लाख का ठोक दिया जुर्माना
हजारीबाग। जिले के बरही बाजार में केंद्रीय जीएसटी की टीम ने पटाखा कारोबारी के गोदाम में छापेमारी कर बड़ी कर अनियमितता पकड़ी है। जांच के दौरान गोदाम में करीब 63 लाख रुपये मूल्य के पटाखे मिले, लेकिन कारोबारी उनके खरीद-बिक्री और स्टॉक से संबंधित वैध बिल एवं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। गोदाम में करीब 21 हजार पैकेट पटाखे रखे हुए थे। मामले में विभाग ने कारोबारी पर 13 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया है।
कार्रवाई बरही बाजार के पटाखा कारोबारी पिंटू गुप्ता के गोदाम में की गई। जानकारी के अनुसार, दो नवंबर को केंद्रीय जीएसटी हजारीबाग की टीम को गोदाम में बिना वैध दस्तावेज के पटाखों का स्टॉक रखे जाने की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर अधिकारियों की टीम ने गोदाम में पहुंचकर जांच और सर्वे शुरू किया।
जांच के दौरान अधिकारियों ने गोदाम में रखे पटाखों के एक-एक स्टॉक का जायजा लिया। इस दौरान करीब 21 हजार पैकेट पटाखे बरामद किए गए। टीम ने जब कारोबारी से इतने बड़े स्टॉक की खरीदारी, बिक्री और भंडारण से जुड़े पक्के बिल तथा अन्य दस्तावेज मांगे, तो वह संतोषजनक कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका।इसके बाद अधिकारियों ने गोदाम में मौजूद पटाखों के पूरे स्टॉक का आकलन किया। जांच में पटाखों का अनुमानित बाजार मूल्य करीब 63 लाख रुपये पाया गया। इतनी बड़ी कीमत के पटाखों का वैध दस्तावेज नहीं मिलना जीएसटी विभाग की जांच का प्रमुख आधार बना।
देर शाम तक चली कार्रवाई, 13 लाख का आर्थिक दंड
गोदाम में जांच और सर्वे की प्रक्रिया देर शाम तक चलती रही। कर संबंधी अनियमितता सामने आने के बाद केंद्रीय जीएसटी की टीम ने कारोबारी पर 13 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया। इस कार्रवाई के बाद बरही बाजार के व्यापारियों के बीच चर्चा तेज हो गई है।
जीएसटी विभाग की इस कार्रवाई को टैक्स नियमों का पालन नहीं करने वाले कारोबारियों के लिए सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। खासकर त्योहारों के दौरान बड़े पैमाने पर पटाखों की खरीद-बिक्री करने वाले व्यवसायियों के बीच इस कार्रवाई से हलचल है। 63 लाख का स्टॉक और 13 लाख का जुर्माना अब बरही बाजार में चर्चा का विषय बना हुआ है।

