आरोपी को बेल देने के बाद जज साहब बोले: जमानत तो हो गई, घर जाएगा कैसे?

राँची। आज दिनांक 13.04.2020 को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत की सुनवाई हुई। माननीय जस्टिस अनिल कुमार चौधरी के न्यायालय में सुनवाई के उपरांत अभियुक्त/प्रार्थी मोहम्मद आफाक को बीए नंबर 2037/2020 में जमानत पर रिहा करने के आदेश जारी किए। यह मामला हजारीबाग के चौपारण थाना कांड संख्या 19/2020 से संबंधित था।

अभियुक्त/ प्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता राहुल पांडेय ने पक्ष रखा एवं सरकार की तरफ से सरकारी वकील सूरज वर्मा ने पक्ष रखा । अधिवक्ता राहुल पांडेय ने बताया कि जमानत देने के उपरांत माननीय न्यायाधीश श्री अनिल कुमार चौधरी ने इस बात पर चिंता जताई की बेल हम ग्रांट कर रहे हैं परन्तु इस लॉकडाउन के समय में जहां कोई यातायात का साधन नहीं चल रहा है तो जमानतदार कैसे पहुंचेंगे और अभियुक्त जो कि औरंगाबाद का रहने वाला है वर्तमान में वह हजारीबाग जेल में बंद है, वह हजारीबाग से औरंगाबाद कैसे जाएगा। माननीय न्यायालय ने इस बात को मद्देनजर रखते हुए हजारीबाग के जिला न्यायाधीश को जमानतदारों को पास जारी करने एवं पूरी प्रक्रिया में सहयोग करने का आदेश दिया।