झारखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की कम्प्लेन केस पर कोर्ट ने लिया संज्ञान, समन का दिया आदेश

 

राँची।झारखण्ड में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री और बरहेट के विधायक हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज शिकायत वाद (कंप्लेन केस) पर राँची सिविल कोर्ट के सीजीएम (मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी) ने अपना फैसला सुना दिया है।अपने फैसले में कोर्ट ने प्रथम द्रष्टया (प्राइमा फेसी) यह माना है कि हेमंत सोरेन ने ईडी के समन का उल्लंघन किया।ईडी ने 19 फरवरी को शिकायतवाद दर्ज कराई थी।ईडी की ओर से दर्ज करवाई गई शिकायतवाद में कहा गया है कि ईडी के द्वारा लगातार समन देने के बाद भी हेमंत सोरेन ने उस आदेश का अनुपालन नहीं किया।साथ ही कई समन का उल्लंघन भी किया। इसके साथ पीएमएलए एक्ट के तहत भी शिकायतवाद में दर्ज करवाया है।इस मामले में 28 फरवरी को दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। दरअसल जमीन घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को 10 समन जारी किया था।लेकिन हेमंत सोरेन सिर्फ दो समन पर पेश हुए थे।आठ समन पर वह एजेंसी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे।जिसे समन की अवहेलना माना गया है।अब अदालत इस मामले में 3 अप्रैल को सुनवाई करेगा।कोर्ट ने हेमंत सोरेन को समन जारी करने का आदेश दिया है।