अहमदाबाद सीरियल ब्‍लास्‍ट मामले में राँची का रहने वाला दानिश और मंजर इमाम समेत 28 बरी,49 आरोपी दोषी करार

राँची।अहमदाबाद में 2008 के सिलसिलेवार हुए बम धमाकों के मामले में मंगलवार को गुजरात की अदालत में इस मामले में 49 आरोपियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने राँची के बरियातू के रहने वाला दानिश और मंजर इमाम समेत 28 बरी कर दिया है। सभी आरोपियों की सजा का ऐलान बुधवार की सुबह 10.30 बजे किया जाएगा। गौरतलब है कि साल 2011 में गुजरात एटीएस की टीम ने बरियातू इलाके में रहने वाले मंजर इमाम और दानिश रियाज के घर पर छापेमारी की थी।बाद में 21 जून 2011 को दानिश को गुजरात के बड़ोदरा स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था।वहीं 3 मार्च 2013 को मंजर इमाम को राँची के कांके इलाके से एनआईए ने गिरफ्तार किया था।

एक घंटे में हुए थे 21 धमाके:

जानकारी के अनुसार 26 जुलाई 2008 एक घंटे में ही 21 बम धमाकों ने अहमदाबाद को हिलाकर रख दिया. शहर भर में हुए इन धमाकों में कम से कम 56 लोगों की जान गई, जबकि 200 लोग घायल हुए थे. धमाकों की जांच-पड़ताल कई साल चली और करीब 80 आरोपियों पर मुकदमा चला। पुलिस ने अहमदाबाद में 20 प्राथमिकी दर्ज की थी, जबकि सूरत में 15 अन्य प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

NIA की अदालत मंजर और दानिश को सुनाई है सजा:

आतंकी संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के केरल स्थित प्रशिक्षण केंद्र में शामिल होने और आतंकी सांठगांठ में संलिप्त पाये जाने को लेकर एर्नाकुलम स्थित राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) की विशेष अदालत ने 16 मई 2018 को राँची के दानिश व मंजर इमाम समेत 18 को सात-सात साल सश्रम कारावास की सजा दी थी। अदालत ने सभी को अन लॉ फुल एक्टिविटीज प्रीवेंशन एक्ट (यूएपीए), विस्फोटक अधिनियम व 120बी के तहत सोमवार को दोषी करार दिया था।सजा पानेवालों में सिमी के सरगना सफदर नागौरी भी शामिल है़ कोर्ट ने मंजर इमाम सहित 13 दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. दानिश सहित पांच दोषियों को सजा के अलावा पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था।