राँची के इटकी इलाके में हाथी से बचाने के लिए धारा-144 लगाया..

राँची।झुंड से बिछड़े हाथी ने मंगलवार सुबह जिले के इटकी प्रखंड में कई गांवों में उत्पात मचाया और एक महिला समेत चार ग्रामीणों को कुचल कर मार डाला।वहीं, एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर दिया।मृतकों में मोरो बोड़ेया निवासी सुखवीर किंडो (60), चचगुरा निवासी पुनई उरांव (60), गोयंदा उरांव (65) व गढ़गांव निवासी रधवा देवी (55) शामिल हैं। वहीं, बोड़ेया निवासी एतवा उरांव गंभीर रूप से घायल है।इधर, हाथी को देखने के लिए उमड़ रही भीड़ और उसके साथ छेड़छाड़ को रोकने के लिए अनुमंडल प्रशासन ने इटकी क्षेत्र में धारा-144 लागू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, बोड़ेया निवासी सुखवीर किंडो तड़के 5:00 बजे अपनी फसलों का पटवन करने के बाद तीन लोगों के साथ खेत के किनारे सो रहा था, तभी अचानक वहां हाथी आ धमका. हाथी ने पहले एतवा उरांव को सूंड में लपेट कर दूर फेंक दिया और सुखवीर को पैरों से रौंद कर मार डाला. इसके बाद हाथी चचगुरा स्थित चुंका टोली पहुंचा. यहां पुनई उरांव व महिला रधवा देवी को अपनी चपेट में लिया. पुनई की मौत हो गयी, जबकि ग्रामीण गंभीर रूप से घायल रधवा को इलाज के लिए रिम्स ले गये, जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गयी।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पुनई को कुचलने के बाद उसके शव के पास ही बैठा रहा। इस दौरान ग्रामीणों वन विभाग के अधिकारियों ने हाथी को वहां से भगाने का प्रयास किया, जिससे हाथी गुस्से में आकर चिंघाड़ने लगा और भीड़ की ओर दौड़ पड़ा। इस दौरान हाथी ने एक ग्रामीण गोयंदा उरांव को सूंड में लपेट कर दूर फेंक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीण आनन- फानन में उसे इलाज के लिए बेड़ो ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गयी. इस घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत है गांव के लोग रातभर जाग कर गांव की पहरेदारी कर रहे हैं।

मृतकों के परिजनों को मिले 25-25 हजार रुपये

घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग के अधिकारी गांव पहुंचे. विभाग की ओर से मारे गये लोगों के परिजनों को तत्काल सहायता के रूप में 25-25 हजार रुपये की राशि दी गयी. वहीं, कागजी कार्रवाई के बाद 3.75 लाख रुपये देने की बात कही गयी. गौरतलब है कि इटकी प्रखंड के करीब दर्जन भर गांव हाथियों का आतंक झेल रहे हैं। वन विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि उनकी टीम इन हाथियों को गांव से भगाने का प्रयास करेगी। पीड़ित परिवारों को प्रखंड प्रशासन की ओर से 25-25 किलो चावल बांटे गये वहीं, मृतकों के आश्रितों को पेंशन देने का आश्वासन भी दिया गया है।
इटकी प्रखंड क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू :
मानव- हाथी द्वंद्व में जान-माल की क्षति रोकने के लिए एहतियात के तौर पर इटकी प्रखंड में निषेधाज्ञा (धारा-144) लागू कर दी गयी है।सदर अनुमंडल पदाधिकारी दीपक दुबे द्वारा जारी आदेश में कहा गय कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह कदम उठाया गया है। निषेधाज्ञा 21 फरवरी से अगले आदेश तक लागू रहेगा।

हाथी को दूर रखने के लिए गांव में जलायी गयी मशाल :

इटकी में चार लोगों को कुचल कर मारनेवाला हाथी देर शाम तक चचगुरा करमटोली में बांस के झुंड के पास ही मौजूद था।वन विभाग के कर्मी काफी प्रयास के बाद भी हाथी को जंगल की ओर नहीं खदेड़ पाये हाथी को रात के वक्त आबादी से दूर रखने के लिए चचगुरा गांव में मशाल जला कर रखा गया था।