Ranchi:सदर अस्पताल राँची के आसपास 500 मीटर के दायरे में अनुमंडल दंडाधिकारी सदर द्वारा निषेधाज्ञा जारी की गई है।

राँची।कोविड-19 से बचाव हेतु दिनांक 16 जनवरी 2021 से राँची जिला अंतर्गत वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो चुका है। वैक्सीनेशन कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराने हेतु उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राँची एवं वरीय पुलिस अधीक्षक राँची के द्वारा संयुक्त आदेश निर्गत किया गया है। वैक्सीनेशन कार्य हेतु सदर अस्पताल,राँची को केंद्र बनाया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो तथा लोक परिशांति एवं विधि व्यवस्था बनी रहे, इस दृष्टिकोण से सदर अस्पताल राँची के आसपास 500 मीटर के दायरे में अनुमंडल दंडाधिकारी सदर राँची द्वारा निषेधाज्ञा जारी की गई है।जो निम्न है

सरकारी कार्य, सरकारी आयोजन, एम्बुलेंस, मेडिकल कार्य एवं सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों तथा मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा जाने वाले लोगों एवं अंत्येष्टि, जुलूस को छोड़कर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना, रोड पर निकलना।

किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना।

सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक,राइफल रिवॉलवर, बम, बारूद आदि लेकर रोड पर निकलना या चलना।

सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा भाला आदि लेकर रोड पर निकलना या चलना।

किसी प्रकार की बैठक या आम सभा का आयोजन करना।

यह निषेधाज्ञा दिनांक 16.01.2021 को प्रातः 07:00 बजे से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।